25 एकड़ जमीन से नहीं हटा अवैध कब्जा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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अनदेखी. सीएफ ने दिया था आदेश देवघर : देवघर अंचल के पांचुकुरा मौजा नंबर 24 में 25 एकड़ वन भूमि पर फर्जी कागजात के आधार पर अवैध रूप से कब्जा कर लेने के मामले में वन संरक्षक पदाधिकारी (सीएफ) ने तकरीबन 10 माह पूर्व ही सरकारी जमीन को मुक्त कराने का आदेश दिया था. लेकिन […]
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अनदेखी. सीएफ ने दिया था आदेश
देवघर : देवघर अंचल के पांचुकुरा मौजा नंबर 24 में 25 एकड़ वन भूमि पर फर्जी कागजात के आधार पर अवैध रूप से कब्जा कर लेने के मामले में वन संरक्षक पदाधिकारी (सीएफ) ने तकरीबन 10 माह पूर्व ही सरकारी जमीन को मुक्त कराने का आदेश दिया था. लेकिन अब तक वन विभाग की 25 एकड़ जमीन को अतिक्रमणमुक्त नहीं कराया जा सका है.
इससे स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है. सीएफ ने ग्रामीणों की शिकायत पर ही जांच करवाया था, उसके बाद सभी कागजातों की जांच हुई जिसमें प्रमाणित हो गया कि 25 एकड़ वन भूमि कतिपय लोगों का अवैध कब्जा है. ग्रामीणों ने तो वन भूमि के अलावा तीन एकड़ खास जमीन पर अवैध कब्जे की बात कही है.
ग्रामीणों ने कहा : सरकारी योजना में रंगदारी मांगता है दबंग
इस संबंध में गांव के साहब राम महतो, पेरू महतो, सुखदेव प्रसाद यादव, उपेंद्र यादव ने डीसी को अावेदन देकर कहा है कि उक्त वन भूमि पर किसी प्रकार की सरकारी योजना आने पर उक्त दबंगों द्वारा रंगदारी की मांग की जाती है. नहीं देने पर काम अवरुद्ध कर दिया जा रहा है.
वन विभाग की 25 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा
मामला देवघर अंचल अंतर्गत मौजा पांचुकुरा-24 का
ग्राम प्रधान ने किसी भी प्रकार का पट्टा देने से किया इनकार
कहते हैं ग्राम प्रधान
मौजा पांचुकुरा नं-24 के अंदर एक रैयत के वंशज द्वारा फरजी कागजात तथा लगान की रसीद तैयार कर लगभग 25 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का पट्टा या खजाना रसीद निर्गत नहीं किया गया है.
-विजय यादव, ग्राम प्रधान, पांचुकुरा, देवघर अंचल
क्या था सीएफ का आदेश
सीएफ ने अपने आदेश में कहा है कि सभी कागजात फर्जी हैं तथा वन भूमि को अतिक्रमित कर उसका गैर वानिकी उद्देश्य से उपयोग के लिए अपराध पूर्ण कृत्य करके बनाये गये हैं. यह गैर कानूनी व अधिनियमों के प्रावधानों की अवहेलना के अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है. सीएफ ने आवेदक के दावों को खारिज करते हुए डीएफओ को निर्देश दिया कि इस मामले में दंडात्मक नियमों व प्रावधानों का उपयोग करते हुए वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त करवायें.
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