देवघर : देवघर के चर्चित डकैतीकांड में संलिप्त पांच आरोपितों को दोषी पाकर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. सजा पाने वालों में ठाढ़ीदुल्लमपुर निवासी अल्ताफ शेख, जूनपोखर निवासी मो कुरबान, मो इरफान सिद्दीकी, कोरियासा निवासी अमित दास व बांका जिले के कठौन गांव निवासी योगेंद्र दास उर्फ राजीव कुमार उर्फ खोनहा शामिल है. सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने यह सजा सुनायी.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 15 लोगों की गवाही हुई व दोष सिद्ध करने में सफल हुए. कोर्ट ने प्रत्येक आरोपितों को 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सभी आरोपितों को भादवि की धारा 395 में दोषी पाकर उक्त सजा दी गयी. यह मामला शिवम तोलासरिया के बयान पर नगर थाना में दर्ज हुआ था.
चार सितंबर 2015 की है घटना, सेशन जज-चार लोलार्क दुबे ने सुनाया फैसला
इन्हें मिली सजा
अल्ताफ शेख
मो कुरबान
मो इरफान सिद्दीकी
अमित दास
योगेंद्र दास उर्फ राजीव कुमार
बम्पास टाउन के चूड़ीवाल भवन में हुई थी डकैती
नगर थाना क्षेत्र के शिवम तोलासरिया का आवास चूड़ीवाल भवन बंपास टाउन में चार सितंबर 2015 की रात को डकैती हुई थी. इसमें हथियार के बल पर परिवार के सदस्यों काे भयभीत किया व मारपीट कर बांध दिया. घर से नकदी, मोबाइल समेत अन्य कीमती सामान को डकैतों ने ले लिया था. घटना के दौरान बाइक छूट गयी थी जिसके चलते पुलिस इस मामले को उदभेदन कर ली.
आरोप पत्र दाखिले के बाद सेशन ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट गया, जहां पर त्वरित गति से सुनवाई हुई व डाका कांड के आरोपितों को सजा मिली. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक एसपी सिन्हा व बचाव पक्ष से अतिकुर रहमान, सज्जाद हैदर, राजीव कुमार सिंह व अली अतहर ने पक्ष रखे.