डकैती के पांच आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास
देवघर : देवघर के चर्चित डकैतीकांड में संलिप्त पांच आरोपितों को दोषी पाकर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. सजा पाने वालों में ठाढ़ीदुल्लमपुर निवासी अल्ताफ शेख, जूनपोखर निवासी मो कुरबान, मो इरफान सिद्दीकी, कोरियासा निवासी अमित दास व बांका जिले के कठौन गांव निवासी योगेंद्र दास उर्फ राजीव कुमार उर्फ खोनहा शामिल है. […]
देवघर : देवघर के चर्चित डकैतीकांड में संलिप्त पांच आरोपितों को दोषी पाकर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. सजा पाने वालों में ठाढ़ीदुल्लमपुर निवासी अल्ताफ शेख, जूनपोखर निवासी मो कुरबान, मो इरफान सिद्दीकी, कोरियासा निवासी अमित दास व बांका जिले के कठौन गांव निवासी योगेंद्र दास उर्फ राजीव कुमार उर्फ खोनहा शामिल है. सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने यह सजा सुनायी.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 15 लोगों की गवाही हुई व दोष सिद्ध करने में सफल हुए. कोर्ट ने प्रत्येक आरोपितों को 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सभी आरोपितों को भादवि की धारा 395 में दोषी पाकर उक्त सजा दी गयी. यह मामला शिवम तोलासरिया के बयान पर नगर थाना में दर्ज हुआ था.
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