राजेश राजपाल ने ललित झा पर दर्ज करायी धोखाधड़ी की प्राथमिकी
देवघर : कास्टर टाउन होटल बैद्यनाथ निवासी राजेश राजपाल के आवेदन पर नगर थाना में गाली-गलौज, मारपीट करने व धोखाधड़ी किये जाने की प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मामले में श्यामगंज रोड पटेल चौक के समीप निवासी ललित झा को आरोपित बनाया गया है, जो पेशे से अधिवक्ता हैं. जिक्र है कि व्यापार के सिलसिले […]
देवघर : कास्टर टाउन होटल बैद्यनाथ निवासी राजेश राजपाल के आवेदन पर नगर थाना में गाली-गलौज, मारपीट करने व धोखाधड़ी किये जाने की प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मामले में श्यामगंज रोड पटेल चौक के समीप निवासी ललित झा को आरोपित बनाया गया है, जो पेशे से अधिवक्ता हैं. जिक्र है कि व्यापार के सिलसिले में ललित से राजेश ने कुछ पैसे उधार लिये थे, बदले में उसे कुछ ब्लैंक चेक दिया था. चेक पर सिर्फ हस्ताक्षर किया था, किंतु विश्वास पर नाम-रकम की जगह खाली छोड़ दिया था.
अलग-अलग किस्तों में उसे सारा उधार रकम वापस कर दिया था. चेक मांगने पर उसने अतिरिक्त ब्याज की रकम मांगी थी. अपने विभिन्न आदमियों के नाम चेक पर लिखकर मुकदमा कराने की धमकी दी थी. इसके बाद दोनों के बीच पंचायती हुई थी, जिसमें ब्याज स्वरुप कुछ रकम देने की सहमति बनी थी. इसके बाद नये व्यापार के सिलसिले में राजेश कोलकाता में रहने लगे. यदा-कदा आने पर ललित अतिरिक्त ब्याज नहीं देने पर परिणाम खराब होने की धमकी भी देता था.
16 अप्रैल को मित्र राजेश सिंह के लड़के की शादी में शरीक होने राजेश यहां आये थे. दूसरे दिन बैद्यनाथ होटल के कमरा संख्या 208 में बैठे थे. इसकी जानकारी होने पर रात करीब 11:45 बजे राजेश उक्त कमरे में घुस आया. गाली-गलौज कर ब्याज की अतिरिक्त रकम 20 लाख रुपये देने की मांग की. जान मारने की धमकी देने लगा. कमरा से उठकर वह बाहर निकलने लगा तो गलियारे में मारपीट करने लगा, जो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है. इसके बाद अन्य लोग उसे बीचबचाव कर नीचे ले गये. वहां अन्य लोगों के साथ भी गाली-गलौज कर मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर वह चला गया. भयवश रात्रि में उसी वक्त निजी वाहन से राजेश कोलकाता चले गये. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 261/17 भादवि की धारा 406, 420, 448, 504, 506, 341, 323 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस पड़ताल में जुटी है.
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