देवघर : दोहरे हत्याकांड के आठ आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सेशन जज एक अजीत कुमार की अदालत ने बुधवार को सुनाई. कोर्ट ने पति पलटन दास के अलावा ससुर बालकिशुन दास, सास चंद्रिका देवी, भैंसुर मनोज दास, अनोज दास, गोतनी मयंती देवी, बालिका देवी, दादा ससुर रघुनाथ दास को हत्या व दहेज हत्या का दोषी पाकर उक्त सजा दी गयी.
साथ ही प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा न करने पर सश्रम छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह फैसला सेशन ट्रायल नंबर 96/2010 में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद भरी अदालत में सुनाया गया.