दुष्कर्म का आरोप मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Updated:
विज्ञापन

मधुपुर थाना क्षेत्र के बहियार गांव के रहने वाले हैं आरोपित देवघर : सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत में सेशन ट्रायल नंबर 109/2011 की सुनवाई पूरी करने के बाद अहम फैसला सुनाया. इस मामले के पांच आरोपितों संजय वर्मा, लखन वर्मा, बिजली देवी, आरती कुमारी व भीम मंडल को संदेह का लाभ देते […]

विज्ञापन

मधुपुर थाना क्षेत्र के बहियार गांव के रहने वाले हैं आरोपित

देवघर : सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत में सेशन ट्रायल नंबर 109/2011 की सुनवाई पूरी करने के बाद अहम फैसला सुनाया. इस मामले के पांच आरोपितों संजय वर्मा, लखन वर्मा, बिजली देवी, आरती कुमारी व भीम मंडल को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. सभी आरोपित मधुपुर थाना के रातु बहियार गांव के रहने वाले हैं जिन लोगों के विरुद्ध गांव की एक महिला ने दुष्कर्म व मारपीट कर सामान छिनतई करने का आरोप लगाया था. सुनवाई के दाैरान अभियोजन पक्ष से कुल छह गवाही दी गयी, लेकिन दोष सिद्ध करने में विफल रहे. न्यायालय ने दुष्कर्म की घटना को असत्य करार दिया. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव वर्मा व बचाव पक्ष से अमर कुमार सिंह व अरूण कुमार भैया ने पक्ष रखे.
क्या था मामला
पीड़िता ने घटना के संबंध में न्यायालय में परिवाद दाखिल की थी जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए भेजा जहां पर मधुपुर थाना कांड संख्या 68/2005 दर्ज हुआ. मामले को ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया जहां पर उक्त फैसला सुनाया गया. घटना 9 अप्रैल 2005 की होने का खुलासा मुकदमा में पीड़िता ने की थी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola