मधुपुर शहर की जमीन का है मामला

Updated:
विज्ञापन

अतिक्रमित जमीन खाली करने का दिया आदेश सुरैया बानो व उनके वारिशानों को 13 साल बाद मिला न्याय देवघर : अवर न्यायाधीश सप्तम प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में चल रहे टाइटिल डिक्लेटरी सूट संख्या 182/2004 मो शमशेर अली बनाम अध्यक्ष पीर साहेब मसजिद कमेटी व अन्य में फैसला वादीगण के पक्ष में आ गया […]

विज्ञापन

अतिक्रमित जमीन खाली करने का दिया आदेश

सुरैया बानो व उनके वारिशानों को 13 साल बाद मिला न्याय
देवघर : अवर न्यायाधीश सप्तम प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में चल रहे टाइटिल डिक्लेटरी सूट संख्या 182/2004 मो शमशेर अली बनाम अध्यक्ष पीर साहेब मसजिद कमेटी व अन्य में फैसला वादीगण के पक्ष में आ गया है. इस सूट के प्रतिवादियों अध्यक्ष व सचिव पीर साहेब मसजिद कमेटी मधुपुर को न्यायालय से झटका लगा है.
प्रतिवादियों के स्वामित्व को अवैध करार दिया है तथा बिना किसी नुकसान के अतिक्रमित जमीन को खाली करने का आदेश दिया है. इस वाद के वादीगण काे करीब 13 साल के बाद न्यायालय से फैसला मिला है.
वादीगण की ओर से वरीय अधिवक्ता महेश्वर प्रसाद सिन्हा व प्रतिवादियों की ओर से वरीय एडवोकेट कृष्णानंद झा ने पक्ष रखा.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola