कोर्ट का फैसला. मोहनपुर के महेशमारा गांव में हुई थी घटना
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हत्यारोपित को सश्रम उम्रकैद
कोर्ट का फैसला. मोहनपुर के महेशमारा गांव में हुई थी घटना हथौड़ा के प्रहार से सुधीर शर्मा की हुई थी मौत आरोपित बिहार के बांका जिले के जलमड़ई गांव का है रहनेवाला देवघर : मोहनपुर के महेशमारा गांव में सुधीर हत्याकांड के आरोपित श्रीराम शर्मा को दोषी पाकर कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा […]
हथौड़ा के प्रहार से सुधीर शर्मा की हुई थी मौत
आरोपित बिहार के बांका जिले के जलमड़ई गांव का है रहनेवाला
देवघर : मोहनपुर के महेशमारा गांव में सुधीर हत्याकांड के आरोपित श्रीराम शर्मा को दोषी पाकर कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा भरी अदालत में सुनाई. सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत में अभियोजन व बचाव पक्ष की सुनवाई पूरी करने के बाद उक्त सजा दी गयी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. आरोपित बिहार राज्य अंतर्गत बांका जिले के जलमड़ई गांव का रहनेवाला है. इन पर हथौड़ा से प्रहार कर सुधीर शर्मा की हत्या महेशमारा स्थित एक लोहे की दुकान में कर दी गयी थी. जहां पर मृतक काम करता था.
आरोपित भी वहीं पर काम कर रहा था. इस मामले के सूचक मृतक के पुत्र नरेश शर्मा हैं. अभियोजन पक्ष से कुल 14 गवाह प्रस्तुत किये गये व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से एडवोकेट संजीव कुमार थे. न्यायालय ने विक्टिम कंपनसेशन के तहत झारखंड सरकार को एक लाख रुपये आश्रित को देने का आदेश दिया.
क्या था मामला
मोहनपुर थाना क्षेत्र के महेशमारा गांव में भरत शर्मा की लोहे की दुकान में यह घटना 23 फरवरी 2010 को घटी थी. सुधीर शर्मा को हथौड़ा से मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था जिसकी मौत सदर अस्पताल में हो गयी. मृतक दुमका जिले के सरैयाहाट थाना के पोड़ेजोर गांव का रहनेवाला था. उनके पुत्र नरेश शर्मा के बयान पर यह मामला मोहनपुर थाना में कांड संख्या 88/2010 दर्ज कर श्रीराम शर्मा को आरोपित बनाया गया व भादवि की धारा 302 लगायी गयी. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान जारी किया व आरोप पत्र दाखिल किया. केस ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया जहां पर सेशन ट्रायल नंबर 109/2010 के तौर पर दर्ज कर ट्रायल हुआ. आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा दी गयी.
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