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टाउन वेंडिंग कमेटी की सहमति से बने स्मार्ट सिटी प्लान

देवघर : नगर भवन में फुटपाथ दुकानदार हॉकर संघ का पांचवां स्थापना दिवस सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया. इसका उदघाटन राष्ट्रीय सचिव कीर्तिमान घोष, मुख्य अतिथि उपमहापौर नीतू देवी, श्रम अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष डॉ सुरेश भारद्वाज, पंकज कुमार सिंह, कुलदी रविदास आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया. […]

देवघर : नगर भवन में फुटपाथ दुकानदार हॉकर संघ का पांचवां स्थापना दिवस सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया. इसका उदघाटन राष्ट्रीय सचिव कीर्तिमान घोष, मुख्य अतिथि उपमहापौर नीतू देवी, श्रम अधीक्षक राजेश कुमार सिंह, पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष डॉ सुरेश भारद्वाज, पंकज कुमार सिंह, कुलदी रविदास आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया.

डिप्टी मेयर ने संघ को कानूनी प्रवाधान के हिसाब से हर संभव मदद देने का प्रयास करने की बात कही. समारोह में उपस्थित अतिथियों ने फूटपाथ दुकानदार संघ के अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की. इस दौरान श्रम विभाग द्वारा निबंधित कार्ड का वितरण भी किया गया. कार्यक्रम के अंत में भरतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गयी साथ ही अगले साल के लिए कार्यकारिणी कमिटी का पुनर्गठन किया गया. इस अवसर पर जीप सदस्य बिरजू राउत, प्रदेश महामंत्री सुनील कुमार गुप्ता, आशीत कुमार साहा, शंकर दास आदि मौजूद थे.

प्रमुख छह मांगों पर हुई चर्चा
समारोह में संघ के सदस्यों ने छह प्रमुख मांगों पर चर्चा की. इसमें स्मार्ट सिटी प्लान में फुटपाथ दुकानदार संघों की स्थित क्या होगी, इसकी चरचा टाउन वेंडिंग कमिटी में की जाये, राजीव गांधी आवास योजना के तहत हॉकरों को आवास उपलब्ध कराया जाये, किसी भी फुटपाथ दुकानदार को हटाने के पूर्व टाउन भेंडिंग कमेटी की राय ली जाये, भारतीय संसद द्वारा 20 फरवरी 2014 को एक नया अधिनियम नामत: पथ विक्रेता अधिनियम शत प्रतिशत लागू हो. हॉकरों को सड़क किनारे 2.5 का स्थान आरक्षित किया जाये तथा प्रत्येक दिन फूटपाथी दुकानदारों से 10 से 20 रुपये की उगाही की प्रक्रिया को टाउन वेंडिंग कमेटी से पारित किया जाये शामिल है.
निगम की वेंडिंग कमेटी अवैध: राष्ट्रीय सचिव
कोलकाता से आये फुटपाथ दुकानदार संघ के राष्ट्रीय सचिव कीर्तिमान घोष तथा यूथ सचिव आशीत कुमार साहा ने निगम के द्वारा गठित वेंडिंग कमेटी को अवैध बताया. उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्य चुनाव से निर्वाचित हाेकर ही कमेटी में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर तो मनोनित हैं. यह पूरी तरह से नियम के विरुद्ध है. दोनों अधिकारियों ने बताया कि केंद्र द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार इस कमेटी के सामने कोई नहीं हो सकता. कमेटी तय करेगी कि फुटपाथ पर कहां दुकान लगेगी कहां नहीं. कमेटी के द्वारा तय जगहों पर ही वेंडिंग जोन होगा. कमेटी के अनुसार ही दुकान को हटाया जा सकता है. कानून के आधार पर स्थानीय सरकार रजिस्टर्ड फुटपाथ दुकानदार संघ को सामाजिक अधिकार देते हुए स्वास्थ्य ,शिक्षा आदि सुविधा भी उपलब्ध कराना है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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