देवघर: सीजेएम वीणा मिश्र की अदालत द्वारा नगर थाना कांड संख्या 68/14 के काराधीन आरोपित कपिलदेव यादव का बेल पिटीशन सुनवाई के बाद रिजेक्ट कर दिया गया.
आरोपित के विरुद्ध अपहरण का आरोप लगाया गया है. यह मुकदमा मोहनपुर थाने के त्रिकुट बसडीहा गांव निवासी भूपाल कापरी के बयान पर दर्ज हुआ है. सूचक बीएमपी जमालपुर (बिहार) में पदस्थापित है. उनके पुत्र सावन कुमार राज आइएससी में पढ़ता था जिसका अपहरण 28 जनवरी को कर लिया गया है. वह देवघर शहर में एक लॉज में रह रहा था.
उनके पास नाना का एटीएम था जिससे लगभग 40 हजार रुपये की निकासी का खुलासा हुआ है. एटीएम के फुटेज के आधार पर कपिलदेव यादव को गिरफ्तार किया गया जो मंडल कारा में है. घटना हुए करीब एक माह होने को है, लेकिन सावन राज को पुलिस खोज नहीं पायी है. हालांकि कुंडा थाना क्षेत्र के तपोवन के निकट एक नरमुंड पुलिस को मिली थी जिसकी पहचान नहीं हो पायी है. पुलिस ने भूपाल कापरी दंपति का ब्लड और नरमुंड का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अपहरण का राज खुल सकता है.
मामले में एक दंपति की हो चुकी है गवाही : इस मामले में ढाकोडीह गांव निवासी एक दंपति तुलसी देवी तथा कारु राय का बयान कोर्ट में हो चुका है. इसमें दंपति ने खुलासा किया है कि प्रदीप यादव नामक युवक कुल्हाड़ी मांगने आया था और खून से सनी कुल्हाड़ी वापस की थी. साथ ही प्रदीप ने बताया था कि गलत काम किये हैं, कुल्हाड़ी को चूल्हे में जला दीजियेगा. इस बयान से एक और नाम इस मामले में जुड़ने का रास्ता साफ हो गया है.