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गोविंदा व शिल्पा शेट्टी फरार घोषित,आत्मसमर्पण नहीं करने पर की जायेगी संपत्ति जब्त

Updated at : 18 Nov 2016 11:08 PM (IST)
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गोविंदा व शिल्पा शेट्टी फरार घोषित,आत्मसमर्पण नहीं करने पर की जायेगी संपत्ति जब्त

पाकुड़ : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पाकुड़ की न्यायालय ने बहुचर्चित परिवाद संख्या 52/97 के मुख्य अभियुक्त अभिनेता गोविंदा, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, गायिका अल्का याज्ञिक, गायक उदित नारायण, फिल्म निर्देशक विमल कुमार, संगीतकार आनंद-मिलिंद, रानी मल्लिक के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरार घोषित किया गया. विदित हो कि वर्ष 1997 में […]

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पाकुड़ : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पाकुड़ की न्यायालय ने बहुचर्चित परिवाद संख्या 52/97 के मुख्य अभियुक्त अभिनेता गोविंदा, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, गायिका अल्का याज्ञिक, गायक उदित नारायण, फिल्म निर्देशक विमल कुमार, संगीतकार आनंद-मिलिंद, रानी मल्लिक के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत फरार घोषित किया गया.
विदित हो कि वर्ष 1997 में आयी फिल्म छोटे सरकार में फिल्माये गये एक गाना ‘एक चुम्मा तु मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी, बिहार ले ले’ के बोल पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पाकुड़ सिविल कोर्ट में अधिवक्ता मोहनी मोहन तिवारी ने परिवाद दायर किया था. इस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की न्यायालय संज्ञान लेते हुए सभी को नोटिस भी किया था.
झारखंड हाइकोर्ट से गोविंदा की याचिका हो चुकी है खारिज
इस मामले को लेकर गोविंदा एवं शिल्पा शेट्टी ने स्थायी रोक लगाने एवं परिवाद को खारिज करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में रीट याचिका भी दायर किये. झारखंड उच्च न्यायालय ने गोविंदा के याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद न्यायालय द्वारा कई बार मुंबई पुलिस कमीश्नर के मार्फत भी नोटिस भेज कर उपस्थित होने को कहा गया. बावजूद न्यायालय में किसी ने आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया. इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पाकुड़ ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82 के तहत फरार घोषित किया गया और यदि इसके बावजूद सभी अभियुक्त न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध संपत्ति कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जायेगी.
क्या कहते हैं अधिवक्ता
परिवादी अधिवक्ता एमएम तिवारी ने बताया कि मामला बहुत दिनों से लंबित चला आ रहा है. अभियुक्तों द्वारा न्यायालय के आदेशों का बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है. इसके परिणाम स्वरूप न्यायालय का यह आदेश न्यायहित और जनहित में है.
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