देवघर : शहर के कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर माप तौल विभाग ने शिकंजा कसा है. औचक निरीक्षण के दौरान भगवती राइस मिल समेत कई किराना दुकानों के माप तौल के उपकरण की जांच की गयी. बाटों को मानक पर सही न रहने की आशंका के मद्देनजर दुमका जांच के लिए भेजा गया.
प्रयोगशाला से जांच के बाद नवीकरण न करने की शिकायत सामने आयी. दुकानों पर प्रतिष्ठानों के मालिक द्वारा इस प्रकार के माप तौल के उपकरणों का प्रयोग बगैर नवीकरण कराये उपयोग में लाने से ग्राहकों को खामियाजा भुगतना पड़ा है. विभागीय आदेश के बाद माप तौल निरीक्षक रामजी सिंह ने सीजेएम की अदालत में सात जीओसीआर मुकदमा दर्ज कराया है.
लगायी गयी है धाराएं : बाट एवं माप मानक अधिनियम 1985 की धारा 47 का उल्लंघन किया गया. इसकी धारा 24 के तहत कार्रवाई की गयी है. इसके तहत आरोपितों को जुर्माना वा सजा का प्रावधान है.