साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजन ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से रामदेव प्रसाद यादव ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद आजीवन कारावास की सजा भरी अदालत में सुनायी गयी. यह मुकदमा मथुरा यादव के बयान पर दर्ज हुआ था.
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हत्यारे को सश्रम उम्रकैद
देवघर: मोहनपुर थाना के झालर गांव में बकरा लूटपाट के दौरान महेंद्र महतो की गोली मारकर हत्या मामले में फैसला आ गया है. एडीजे-दो प्रदीप कुमार चौरसिया की अदालत ने सेशन केस नंबर 240/13 राज्य बनाम लोचन महतो में अभियुक्त लोचन महतो को हत्या व लूट का दोषी पाकर सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है. […]
देवघर: मोहनपुर थाना के झालर गांव में बकरा लूटपाट के दौरान महेंद्र महतो की गोली मारकर हत्या मामले में फैसला आ गया है. एडीजे-दो प्रदीप कुमार चौरसिया की अदालत ने सेशन केस नंबर 240/13 राज्य बनाम लोचन महतो में अभियुक्त लोचन महतो को हत्या व लूट का दोषी पाकर सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है.
क्या है मामला : झालर गांव में 18 दिसंबर की मध्यरात्रि को मथुरा यादव के घर में घुस कर कुछ लुटेरे दो बकरा लूट कर ले जा रहे थे. घर वाले दौड़े व लोचन महतो को दबोच लिया. दूसरे व्यक्ति ने मौके पर पिस्तौल निकाल कर गोली चला दी जिससे महेंद्र महतो गंभीर रुप से जख्मी हो गया. वहीं अन्य आरोपित भाग गये थे. जख्मी महेंद्र की अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गयी थी. मोहनपुर थाना कांड संख्या 361/12 लोचन महतो व हलधर महतो के विरुद्ध दर्ज कराया गया. हलधर महतो को फरार घोषित कर दिया गया. लोचन महतो को भादवि की धारा 302 में सश्रम उम्रकैद, धारा 394 में 10 साल की सश्रम कारावास व आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी पाया गया है.
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