9 के विरुद्ध कुर्की जब्ती का आदेश- दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मामला – अप्रैल 2015 में हुई थी घटना विधि संवाददाता, देवघरन्यायिक दंडाधिकारी एके सिंह की अदालत द्वारा जसीडीह थाना कांड संख्या 126/15 के 9 आरोपितों के विरुद्ध कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया है. केस के अाइओ ने इस आशय का आवेदन न्यायालय में दिया था, जिसे स्वीकृत करते हुए उक्त आदेश दिया गया. इस कांड के नामजद आरोपितों हरिहर महतो, राजेंद्र महतो, नरेश यादव, पंचानंद यादव,लौरिक यादव,रुकवा देवी, सुलोचना देवी, भूमिया देवी व सुनीता देवी लंबे समय से पुलिस पकड़ से बाहर है. पुलिस ने अग्रेतर कार्रवाई के लिए कदम उठाया. आरोपित जमुई जिले के बकसीला गांव के हैं. इन सबों पर दहेज के लिए बहू की हत्या कर शव छिपाने का आरोप है. इस केस में कुल बारह आरोपित हैं जिनमें से तीन जेल में बंद हैं.क्या है घटनाजसीडीह थाना के चपरिया गांव निवासी नंद किशोर यादव की पुत्री सविता देवी की हत्या उसके ससुराल वालों ने 11 अप्रैल, 2015 को कर दी थी. साथ ही साक्ष्य छिपाने की नीयत से जलाने का प्रयास किया था. पुलिस ने भनक मिलते ही शव को अपने कब्जे में लिया था और जसीडीह थाना में केस दर्ज हुआ. आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 302, 304 बी,120 बी तथा 201 लगायी गयी है. पति मुकेश सिंह का बेल पिटीशन पहले ही खारिज हो चुका है और वह जेल में बंद है.
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Prabhat Khabar Digital Desk
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