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पत्थर लोड ट्रैक्टर मामले में धोखाधड़ी की प्राथमिकी

चालक समेत गाड़ी मालिक, खदान मालिक व एक अन्य बना आरोपितकंप्यूटर से निर्गत चालान में अंकित था दूसरी गाड़ी का नंबरट्रैक्टर मालिक समेत चालक देर रात में पीआर बांड पर छूटा थाने सेसंवाददाता, देवघरनगर पुलिस द्वारा पकड़े गये पत्थर लोड ट्रैक्टर मामले में थाना प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज […]

चालक समेत गाड़ी मालिक, खदान मालिक व एक अन्य बना आरोपितकंप्यूटर से निर्गत चालान में अंकित था दूसरी गाड़ी का नंबरट्रैक्टर मालिक समेत चालक देर रात में पीआर बांड पर छूटा थाने सेसंवाददाता, देवघरनगर पुलिस द्वारा पकड़े गये पत्थर लोड ट्रैक्टर मामले में थाना प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इस मामले में ट्रैक्टर (जेएच 15 ए 3869, 3870) के चालक राजेश यादव सहित मालिक राजीव केडिया, प्रेम किशोर झा व खदान मालिक रफीक अंसारी को आरोपित बनाया गया है. थाना प्रभारी ने पत्रकारों को बताया कि नंदन पहाड़ से वे लोग लौट रहे थे तभी उक्त पत्थर लोड ट्रैक्टर पकड़ा गया था. चालक द्वारा कागजात मांगने पर कंप्यूटर से निर्गत एक चालान दिया गया था, जिस पर गाड़ी नंबर की जगह दूसरे ट्रैक्टर का नंबर अंकित था. इस संबंध में आरोपितों के खिलाफ नगर थाना कांड संख्या 223/15 भादवि की धारा 414, 467, 468, 471, 120बी व माइंस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया है. उक्त ट्रैक्टर चालक व मालिक को पीआर बांड पर रिहा कर जांच की जा रही है.

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