देवघर : संताल परगना दुमका के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक राज कुमार प्रसाद सिंह ने कहा कि नियुक्ति पत्र को छोड़ कर अन्य किसी भी प्रकार का पत्र बाबू (लिपिक) अपना हस्ताक्षर से जारी कर सकते हैं. रूल्स ऑफ एग्जिक्यूटिव बिजनेस कहता है कि अगर कोई सेल गठित है और पदाधिकारी अगर व्यस्त हैं तो बाबू के हस्ताक्षर से रिपोर्ट भेजा जाता है. यह कोई मामला नहीं है. हमलोग हमेशा नहीं रहते हैं. इमरजेंसी होने पर बाबू साइन कर पत्र निकालेंगे. नियुक्ति लिपिक के हस्ताक्षर से नहीं होता है.
लेकिन, डेली के कामकाज से संबंधित पत्र अधिकारी के बदले में क्लर्क निकालते हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के एक लिपिक द्वारा अपने हस्ताक्षर से 19 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने के बाद यह मामला सामने आया. आरडीडीइ के इस वक्तव्य के बाद यहां सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि ऑफिस में बड़ा बाबू के रहते हुए क्या कोई बाबू ही साइन कर पत्र निकालने के लिए योग्य हैं. अगर रूल्स ऑफ एग्जक्यूटिव बिजनेस में लिपिक को साइन करने का सही में प्रावधान है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी छुट्टी पर जाते हैं तो उन्हें किसी को प्रभारी बनाना भी जरूरी प्रतीत नहीं होता है.