विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गयी यह कार्रवाई
देवघर : विधानसभा चुनाव के दौरान सात दिसंबर को आयोजित जिला स्क्रीनिंग समिति के निर्णय के बाद 12 लोगों का आर्म्स लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया गया है. साथ ही इन सभी का नाम थाना, अनुमंडल व जिला शस्त्र पंजी से भी हटाने को कहा गया है. जानकारी के मुताबिक उक्त 12 लाइसेंसधारी कई वर्षों से शस्त्र लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराते थे. थाने के स्तर से सत्यापन कराने पर जानकारी हुई कि लाइसेंस में अंकित पते पर नौ लोग उपलब्ध नहीं हैं. वहीं तीन ने तो खुद आर्म्स लाइसेंस रद्द कराने का आग्रह किया.
डीसी, एसपी व शस्त्र दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में बस डिपो के समीप रहने वाले रिटायर बिजली इंजीनियर कमलेश्वरी प्रसाद मोदी की बंदूक, दुर्गाबाड़ी बेलाबगान के समीप निवासी दीनानाथ तिवारी की बंदूक, कास्टर टाउन के रिटायर जेइ रंजीत प्रसाद सिंह का राइफल, एपीआरओ जवाहर कुमार की बंदूक, बेलाबगान निवासी नंदकिशोर वर्णवाल की बंदूक, रिटायर रेंज ऑफिसर रामकुमार शर्मा की बंदूक, देवघर के तत्कालीन एसडीपीओ प्रमोद कुमार साह की बंदूक, पुलिसकर्मी बच्चा प्रसाद सिंह की बंदूक लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया गया है.
खुद से पुरनदाहा निवासी अशोक कुमार झा, रिटायर एसइ कुमुदनी घोष रोड निवासी बलदेव झा व विलियम्स टाउन निवासी नवल किशोर शर्मा ने अपने-अपने बंदूक का लाइसेंस रद्द कराने का आग्रह किया था. डीसी ने उक्त आदेश जारी कर कॉपी एसपी व जिला शस्त्र दंडाधिकारी को भेज दी है.