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टांगी से पोते की हत्या के दोषी दादा को उम्रकैद, स्पीडी ट्रायल में 636 दिनों में आया फैसला

12 मार्च 2017 को देवीपुर थाना के अमजो गांव में घटी थी घटना पांच साल के पोते आर्या कोल की टांगी से कर दी गयी थी हत्या पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया हत्या के बाद गिरफ्तार दादा अभी है जेल में देवघर : पांच साल के मासूम पोते की हत्या के दोषी दादा […]

  • 12 मार्च 2017 को देवीपुर थाना के अमजो गांव में घटी थी घटना
  • पांच साल के पोते आर्या कोल की टांगी से कर दी गयी थी हत्या
  • पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
  • हत्या के बाद गिरफ्तार दादा अभी है जेल में
देवघर : पांच साल के मासूम पोते की हत्या के दोषी दादा दिनेश्वर कोल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जो मृतक के माता-पिता को देय होगा. यह राशि नहीं देने पर अलग से पांच माह की सजा काटनी होगी. सेशन जज दो माे नसीरूद्दीन की अदालत से यह फैसला स्पीडी ट्रायल के दौरान महज 636 दिनों में आया.
केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रहमदेव पांडेय ने आठ गवाहों को प्रस्तुत किया व दोष सिद्ध कराने में सफल रहे, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरूण कुमार सिंह ने पक्ष रखा, लेकिन आरोपमुक्त नहीं करा पाये. इस केस के सूचक नरेश कोल हैं.
बेटे ने दर्ज करायी थी पिता पर एफआइआर
देवीपुर थाना के अमजो गांव में 12 मार्च 2017 को यह घटना घटी थी. मृतक आर्या कोल के पिता नरेश कोल के बयान पर मामला देवीपुर थाना में दर्ज हुआ था जिसमें नरेश कोल ने अपने पिता दिनेश्वर कोल पर पर टांगी के वार से हत्या करने का आरोप लगाया गया था. पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण करके चार्जसीट दाखिल किया. पश्चात केस को सेशन ट्रायल के लिए भेजा गया जहां पर केस के समर्थन में आठ लोगों ने गवाही दी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे.
मामूली कहासुनी कर दिया था टांगी से वार
होली के ठीक एक दिन पहले यह घटना मामूली कहासुनी को लेकर घटी थी. दर्ज एफआइआर के अनुसार सूचक नरेश कोल के पिता ने एक मुर्गा काट दिया था. इसी बात को लेकर बेटे ने अपने पिता दिनेश्वर कोल से पूछा कि होली पर्व तो कल है, आज क्यों मुर्गा काट दिये. इतने में वह कहने लगा कि अभी मुर्गा काटे हैं, तुम्हारा बेटा भी काट देंगे.
यह कहते हुए घर घुसा व कुल्हाड़ी ले आया. सूचक का पांच साल का बेटा वहीं पर खेल रहा था तो टांगी की धार से माथे पर चार-पांच बार वार कर दिया जिससे माथा कट गया व घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. पुलिस को सूचना मिलने के बाद हत्या के आरोप में दादा को गिरफ्तार किया, जो उसी समय से जेल में है. कारा संसीमित रहने के चलते स्पीडी ट्रायल हुआ व उम्रकैद की सजा सुनायी गयी.

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