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तीन दोषियों को मिली सजा

प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये लगाया जुर्माना सेशन जज चार सत्य प्रकाश की अदालत से आया फैसला 4 जुलाई 2013 को अंधरीगादर में घटी थी घटना जानलेवा हमला के चार दोषियों को पांच-पांच साल की सजा नगर थाना के कास्टर टाउन में 17 अप्रैल 2014 को घटी थी घटना सेशन जज पांच अनिल कुमार मिश्रा […]

प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये लगाया जुर्माना

सेशन जज चार सत्य प्रकाश की अदालत से आया फैसला
4 जुलाई 2013 को अंधरीगादर में घटी थी घटना
जानलेवा हमला के चार दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
नगर थाना के कास्टर टाउन में 17 अप्रैल 2014 को घटी थी घटना
सेशन जज पांच अनिल कुमार मिश्रा की अदालत से आया फैसला
देवघर : सेशन जज पांच अनिल कुमार मिश्रा की अदालत द्वारा जानलेवा हमला के चार दोषियों विकास कुमार शर्मा उर्फ विक्की, रोहित कुमार शर्मा, विमल कुमार शर्मा उर्फ बिट्टू व पिंटू कुमार चौरसिया को पांच-पांच साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि पीड़ित पक्षकारों को दी जायेगी. अगर दोषी यह राशि नहीं देते हैं तो उन्हें अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने कुल आठ गवाहों को प्रस्तुत किया व दोष सिद्ध करने में सफल रहे जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुमन कुमार ने पक्ष रखा, लेकिन दोष मुक्त नहीं करा पाये. यह मुकदमा मनोज कुमार शर्मा ने दाखिल किया था.
क्या है मामला
नगर थाना के कास्टर टाउन मुहल्ले निवासी मनोज कुमार शर्मा ने 17 अप्रैल 2014 की घटना को लेकर दाखिल किया था. इसमें उपरोक्त चारों को अारोपित बनाया गया था. दर्ज एफआइआर के अनुसार आरोपितों ने सूचक के घर में घुसकर जबरन जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया था जिसमें सूचक व उनकी पत्नी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. इस घटना को लेकर नगर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें पुलिस ने अनुसंधान कर आरोप पत्र दाखिल किया. पश्चात केस सेशन ट्रायल के लिए भेजा गया जहां पर उक्त फैसला सुनाया.
जिन्हें मिली सजा
विकास कुमार शर्मा उर्फ विक्की
रोहित कुमार शर्मा
विमल कुमार शर्मा उर्फ विट्टू
पिंटु कुमार चौरसिया सभी निवासी कास्टर टाउन, देवघर.
Prabhat Khabar Digital Desk
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