देवघर: आजाद परिहस्त हत्याकांड के मुख्य आरोपित भाजपा जिला महामंत्री कन्हैया झा शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर नहीं कर पाये. बढ़ते पुलिस दबिश व कुर्की जब्ती की कार्रवाई की भनक लगते ही वह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीणा मिश्र की अदालत में अपने अधिवक्ता के माध्यम से सरेंडर करने पहुंचे. मगर तब तक न्यायालय की कार्यावधि समाप्त हो चुकी थी.
इधर पुलिसिया कार्रवाई की सक्रियता को देखते हुए उसने एसडीपीओ अनिमेष नैथानी के समक्ष अपनी गिरफ्तारी दे दी. इस बात की सूचना मिलते ही इनके विरुद्ध पुलिस द्वारा निर्गत कुर्की जब्ती की कार्रवाई रोक दी गयी. इसी मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपित आशीष मिश्र के विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की. इस मामले में कुल पांच नामजद आरोपित बनाये गये हैं, जिसमें से तीन आरोपित ऋषभ केसरी, विजय मठपति और आशीष मिश्र ने पहले ही सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. शेष दो आरोपितों में से एक कन्हैया झा ने भी आज अपनी गिरफ्तारी दी है और एक के विरुद्ध पुलिस ने कोर्ट के आदेश के तहत कुर्की की कार्रवाई की है.
क्या है मामला
नगर थाना क्षेत्र के अवंतिका गली के समीप पहली मई को आजाद परिहस्त की हत्या चाकू से गोद कर कर दी गयी थी. इस संबंध में मृतक के चाचा सह मामले के सूचक लक्ष्मी नारायण परिहस्त के बयान पर नगर थाना में कांड संख्या 236/14 दर्ज हुआ है. कांड के आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 302, 34 लगायी गयी है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आपसी रंजिश के चलते हत्या करने की बात कही गयी है.
पुलिस करती रही पूछताछ
दोपहर बाद नगर पुलिस कन्हैया झा को थाना लेकर आयी. उसे हाजत में डाल दिया. देर शाम नगर पुलिस इंस्पेक्टर अरविंद उपाध्याय, थाना प्रभारी एनडी राय ने आरोपित कन्हैया से आजाद हत्याकांड को लेकर लंबी पूछताछ की. इस संदर्भ में उसने क्या कुछ बताया. पुलिस के पदाधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं.