आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सात साल सजा
Author Prabhat khabar digital desk
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करौं की बेटी की गिरिडीह के अहिल्यापुर के पहरमा में हुई थी शादी करौं/गिरिडीह : देवघर जिले के करौं की बेटी को हत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरिडीह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार दिनेश की अदालत ने शुक्रवार को चार लोगों को धारा 306/34 में सात वर्ष की सजा सुनायी है. […]
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करौं की बेटी की गिरिडीह के अहिल्यापुर के पहरमा में हुई थी शादी
करौं/गिरिडीह : देवघर जिले के करौं की बेटी को हत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरिडीह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कुमार दिनेश की अदालत ने शुक्रवार को चार लोगों को धारा 306/34 में सात वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. धारा 498 भादवि में अदालत ने चारों को तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दोनों धाराओं में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामला अहिल्यापुर थाना अंतर्गत पहरमा गांव का है. घटना 19 अप्रैल 2004 को हुई थी.
घटना के बाद मृतका के पिता देवघर जिले के करौं थाना अंतर्गत खंभराबाद निवासी मथुरा पंडित के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया था. मामले में उसने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी गीता देवी की शादी जागेश्वर पंडित के पुत्र नरेश पंडित के साथ करायी थी. शादी के बाद नैहर से 50 हजार नकद लाने के लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा और उसके साथ मारपीट भी की जाने लगी. 19 अप्रैल को सूचना मिली कि उसकी बेटी को डायरिया हो गया है. सूचना मिलने पर जब वह पहरामा पहुंचे तो देखा कि उसकी बेटी को मारकर टांग दिया गया है. मामले की सूचना मुफस्सिल थाना को दी गयी और उन्होंने मुफस्सिल थाना में दामाद नरेश पंडित, ससुर जागेश्वर पंडित, सास जानकी देवी तथा दादा ससुर बढ़न पंडित के विरुद्ध मामला दर्ज कराया. सत्रवाद संख्या 204/08 में अदालत ने आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में धारा 306/34 भादवि के तहत चारों लोगों को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं में यह सजा सुनायी है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी पारसनाथ सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभात खेतान ने बहस की.
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