दुष्कर्म व अपहरण के दोषी को दस साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Jan 2018 5:03 AM
विज्ञापन
सेशन जज दो कृष्ण कुमार ने सुनाया फैसला दोषी को देने होंगे 15 हजार रुपये की पेनाल्टी पीड़िता को 50 हजार रुपये राहत राशि भी मिलेगी सभी आरोपित मारगोमुंडा थाना के मुरलीपहाड़ी गांव के रहने वाले देवघर : दुष्कर्म व अपहरण के एक मामले में सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा एक आरोपित […]
विज्ञापन
सेशन जज दो कृष्ण कुमार ने सुनाया फैसला
दोषी को देने होंगे 15 हजार रुपये की पेनाल्टी
पीड़िता को 50 हजार रुपये राहत राशि भी मिलेगी
सभी आरोपित मारगोमुंडा थाना के मुरलीपहाड़ी गांव के रहने वाले
देवघर : दुष्कर्म व अपहरण के एक मामले में सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत द्वारा एक आरोपित किशोरी पासी को दोषी पाकर दस साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही इन्हें 15 हजार रुपये की पेनाल्टी भी लगायी गयी जो पीड़िता को देय होगा. पेनाल्टी की राशि मुहैया नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी. इस कांड के दो अन्य आरोपित जीतन पासी व कातो पासी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. सभी आरोपित मारगोमुंडा थाना के मुरलीपहाड़ी गांव के रहने वाले हैं. ट्रायल के दौरान सरकारी वकील ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता दिलीप कुमार ने पक्ष रखा. अभियोजन पक्ष की ओर से आधा दर्जन गवाह दिया गया था व दोष सिद्ध करने में सफल रहे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










