देवघर : परिवहन मुख्यालय की अोर से जारी निर्देश के बाद वाहनों के आगे से बंपर हटाने का अभियान शुरू हो गया है. अभियान के दौरान किसी वाहन पर बंपर लगा पाया गया, तो यह एमवीआइ एक्ट 1988 की धारा 52 का उल्लंघन है. इसके लिए एमवीआई एक्ट 1988 की धारा 190 व 191 के तहत दंड का प्रावधान है. उक्त जानकारी डीटीअो प्रेमलता मुर्मू ने दी. उन्होेंने कहा कि अक्सर कंपनियां अपनी गाड़ियों में अत्याधुनिक मशीन व सेंसर लगाने की बात कह कर प्रचारित करती है. ऐसे में दुर्घटना के वक्त इंजन के सामने बंपर लगे होने के कारण सेंसर काम करना बंद कर देता है अौर दुर्घटनाअों में चालक के बचने की जगह मौत हो जाती है.
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वाहनों से बंपर नहीं हटाने पर होगी कार्रवाई : डीटीअो
देवघर : परिवहन मुख्यालय की अोर से जारी निर्देश के बाद वाहनों के आगे से बंपर हटाने का अभियान शुरू हो गया है. अभियान के दौरान किसी वाहन पर बंपर लगा पाया गया, तो यह एमवीआइ एक्ट 1988 की धारा 52 का उल्लंघन है. इसके लिए एमवीआई एक्ट 1988 की धारा 190 व 191 के […]
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