ससुर समेत तीन को उम्रकैद

Updated:
विज्ञापन

प्रत्येक को 10 हजार रुपये जुर्माना हत्या कर दामाद के शव को वृक्ष से दिया था लटका देवघर : दामाद की हत्या में दोषी पाये गये ससुर विमल चौधरी व दो साला रोशन चौधरी व किशोर चौधरी को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी. साथ ही तीनों दोषियों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया […]

विज्ञापन

प्रत्येक को 10 हजार रुपये जुर्माना

हत्या कर दामाद के शव को वृक्ष से दिया था लटका
देवघर : दामाद की हत्या में दोषी पाये गये ससुर विमल चौधरी व दो साला रोशन चौधरी व किशोर चौधरी को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी.
साथ ही तीनों दोषियों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त एक साल की सजा भुगतनी होगी. सोमवार को सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत ने यह सजा सुनायी. तीनों दोषी जसीडीह थाना क्षेत्र के चरकीपहाड़ी गांव के रहनेवाले हैं. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता कमल महतो ने पक्ष रखा. अभियोजन पक्ष से इस मामले में 10 गवाही दी गयी व दोष सिद्ध करने में सफल हुए.
इन्हें मिली सजा
विमल चौधरी- मृतक का ससुर
रोशन चौधरी -मृतक का साला
किशोर चौधरी- मृतक का साला
2012 में हुई थी घटना, छह साल बाद आया फैसला
दर्ज एफआइआर के अनुसार संतोष चौधरी की हत्या चरकीपहाड़ी में 29 अगस्त 2012 को कर दी गयी थी. मृतक के पिता महेंद्र चौधरी जो टेलवा बाजार सिमुलताला बिहार के रहनेवाले हैं, ने यह मामला जसीडीह थाना में दर्ज कराया था. इसमें खुलासा किया था कि उनके पुत्र संतोष चौधरी की शादी बिमल चौधरी की बेटी से हुई थी.
पति-पत्नी में हमेशा झगड़ा-झंझट होतें रहता था. पति मजदूरी करने बाहर गये, तो रक्षा बंधन पर्व के अवसर पर ससुरालवलों ने साजिश के तहत बुलवया व कहा कि विदाई दे देंगे. संतोष विदाई के लिए ससुराल आया, जहां पर गला-दबाकर उनकी हत्या कर दी गयी व शव को माणिकपुर-दर्दमारा रोड में एक महुआ के वृक्ष से लटका दिया था. इस घटना को आत्महत्या का रूप देने की साजिश की थी. शव साड़ी के आंचल के टुकड़े से लटकाया गया था. घटना के संबंध में मृतक के पिता को जानकारी हुई तो थाना में एफआइआर दर्ज कराया जिसमें उपरोक्त तीनों को आरोपित बनाया गया था. करीब छह साल के बाद इस केस में फैसला आया.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola