सावधान! वाहनों से हटा लें क्रैश गार्ड/बुल बार वर्ना होगी कार्रवाई

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एक सप्ताह के अंदर क्रैश गार्ड/बुल बार हटाने का निर्देश दंडात्मक कार्रवाई व फाइन भी वसूला जायेगा झारखंड मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई देवघर : यदि आपके पास थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर या अन्य मोटर वाहन हैं तो सावधान हो जाइये. अब आप अपने वाहनों में क्रैश गार्ड/बुल बार नहीं लगा सकते हैं. यदि […]

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एक सप्ताह के अंदर क्रैश गार्ड/बुल बार हटाने का निर्देश

दंडात्मक कार्रवाई व फाइन भी वसूला जायेगा
झारखंड मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई
देवघर : यदि आपके पास थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर या अन्य मोटर वाहन हैं तो सावधान हो जाइये. अब आप अपने वाहनों में क्रैश गार्ड/बुल बार नहीं लगा सकते हैं. यदि लगा रखा है तो अविलंब खुलवा दें. क्योंकि यह मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 52 का उल्लंघन है. ऐसे वाहन जिसमें क्रैश गार्ड/बुल बार लगे पकड़े जायेंगे तो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 190 व 191 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी. इस आशय का आदेश झारखंड सरकार के संयुक्त परिवहन आयुक्त(सड़क सुरक्षा) ने जारी कर दिया है. जारी आदेश में सभी वाहन मालिकों को निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह के अंदर अपने वाहनों से क्रैश कार्ड/बुल बार हटा लें. इसका अनुपालन नहीं करने वाले वाहन के मालिकों पर अधिनियम की घारा के तहत सख्त कार्रवाई होगी.
अधिकारियों को दिया गया निर्देश
संयुक्त परिवहन आयुक्त ने सभी उप परिवहन आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखंड/सभी डीटीओ, सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखंड मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत शमन शक्ति प्राप्त सभी पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित अवधि के बाद वाहनों में लगे क्रैश गार्ड/बुल बार की सघन जांच करें और अनुपालन नहीं करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कड़ाई से दंडात्मक कार्रवाई करें.
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