दहेज हत्या के दोषी पति को सात वर्ष की सश्रम सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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देवघर: दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी पाये गये पति मुकेश यादव को कोर्ट ने सात वर्ष की सश्रम सजा दी है. सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह […]
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देवघर: दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी पाये गये पति मुकेश यादव को कोर्ट ने सात वर्ष की सश्रम सजा दी है. सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. दोषी मुकेश जसीडीह के रांगा गांव का रहनेवाला है.
यह मुकदमा मृतका सविता देवी के पिता नंदकिशोर यादव ने किया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता कन्हैया प्रसाद राय ने पक्ष रखा. अभियोजन पक्ष से सात लोगों की गवाही हुई व दोष सिद्ध करने में सफल रहे.
सात वर्ष पहले सविता की हुई थी हत्या
जसीडीह के चपरिया गांव निवासी नंदकिशोर यादव की बेटी सविता देवी की शादी रांगा गांव में मुकेश यादव के साथ हुई थी. शादी के बाद पहले ठीक से रखा. एक साल से दहेज में ऑटो रिक्शा की मांग ससुराल वालों ने की जिसे मायके वाले नहीं पाये, तो सविता की हत्या कर शव को कुआं में डाल दिया था. इस मामले में जसीडीह थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 126/2015 दर्ज हुआ जिसमें 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है. ट्रायल एक आरोपित का हुआ शेष का अलग ट्रायल चल रहा है. घटना 11 अप्रैल 2015 को घटी थी.
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