37 वर्ष बाद कोर्ट से मिला न्याय, हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास
देवघर: सारठ के चिकनियां गांव में महिला की पीट-पीट कर हत्या मामले में 37 वर्ष बाद फैसला आया है. मंगलवार को सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने चारों अभियुक्त हरिशंकर पोद्दार, खुदू पोद्दार, विष्णु महतो व हुसैनी मियां को हत्या का दोषी पाया तथा सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गयी. साथ ही […]
देवघर: सारठ के चिकनियां गांव में महिला की पीट-पीट कर हत्या मामले में 37 वर्ष बाद फैसला आया है. मंगलवार को सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने चारों अभियुक्त हरिशंकर पोद्दार, खुदू पोद्दार, विष्णु महतो व हुसैनी मियां को हत्या का दोषी पाया तथा सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गयी. साथ ही प्रत्येक दोषी को 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. दोषियों द्वारा जुर्माना की राशि नहीं भुगतान नहीं करने पर तीन माह अलग से जेल की सजा काटनी होगी. घटना पांच जून 1980 को हुई थी.
इसमें जमीन विवाद में दोषियों ने टांगी से वार कर सरस्वती देवी की हत्या कर दी थी. इसमें 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. ट्रायल के दौरान कुछ अभियुक्तों की मौत हो गयी. इस कोर्ट में ट्रायल चार अभियुक्तों का हुआ जिसे दोषी पाकर सश्रम उम्रकैद की सजा दी गयी. इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता उत्तम कुमार सिंह ने पक्ष रखा. यह फैसला भरी अदालत में सुनाया गया व काफी संख्या में परिजन कोर्ट के बाहर मौजूद थे. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से 15 लोगों ने गवाही दी व दोष सिद्ध करने में सफल हुए. मृतका के पति हुरो पोद्दार को पुनर्वासन के लिए दो लाख रुपये धार 357 ए (2) के तहत देने का आदेश दिया, जो डालसा के माध्यम से दिलायी जायेगी.
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