इसमें कहा है कि प्रतिवादी ने मधुपुर स्थित छोटा शेखपुरा मौजा में शोभा देवी के नाम से जमीन है. इस जमीन को बेचने का एकरारनामा कर 25 लाख रुपये लिया था. एग्रीमेंट में कहा गया है कि जमीन की रजिस्ट्री वादियों के नाम कर दी जायेगी. बाद में प्रतिवादी मुकर गयी. इस संबंध में सबजज की अदालत में मुकदमा चल रहा है. मुकदमा के विचारण के दौरान शोभा देवी की मृत्यु हो गयी और उनके वारिशान सूरज मंडल, बिरादी मंडल व राजेंद्र मंडल को प्रतिवादी बनाया गया है.
पिटीशन में कहा गया है कि सूरज मंडल व उनके अन्य वारिशान एग्रीमेंट किये गये जमीन को दूसरे ग्राहक लगा कर बेचने का उपक्रम कर रहे हैं. इस कार्य पर रोक लगाने की याचना की है. यह पिटीशन अंडर रूल वन एंड टू सीपीसी ऑफ सेक्शन 151 सीपीसी के तहत दिया गया है. विवादित जमीन को यथावत रखने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है.