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पॉलिसीधारकों को भी कराना होगा आधार लिंक

देवघर: बीमा विनिमायक और विकास प्राधिकरण(आइआरडीए) ने पिछले दिनों एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों को अपने आधार और पैन नंबर से इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक करने को कहा है. अगर किसी पॉलिसीधारक के पास पैन कार्ड नहीं है तो इस अनिवार्यता की पूर्ति के लिए उन्हें फार्म 60 भरना आवश्यक है. […]

देवघर: बीमा विनिमायक और विकास प्राधिकरण(आइआरडीए) ने पिछले दिनों एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों को अपने आधार और पैन नंबर से इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक करने को कहा है. अगर किसी पॉलिसीधारक के पास पैन कार्ड नहीं है तो इस अनिवार्यता की पूर्ति के लिए उन्हें फार्म 60 भरना आवश्यक है. देश की सभी प्रकार की बीमा कंपनियों पॉलिसीधारकों को अपने आधार नंबर को बीमा पॉलिसियों को लिंक करने के लिए मेल, एसएमएस, फोन तथा पत्र के जरिए सूचनाएं भेज रही हैं तथा इसे लिंक करने की प्रकिया भी बता रही है.
अॉफलाइन लिंकिंग : पॉलिसीधारक अपने इंश्योरेंस एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं या इंश्योरेंस कंपनी की एक निकट की शाखा में जाकर अपने आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हैं. इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अाधार की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना आवश्यक होता है.
लिंक करने की प्रक्रिया
रजिस्टर्ड यूजर के लिए अॉनलाइन लिंकिंग आघार को अपडेट करने का सबसे सरल तरीका है. पॉलिसीधारक बीमा कंपनी के कस्टमर सर्विस पोर्टल पर लॉग इन करके अपने प्रोफाइल में आधार के विवरण भर सकते हैं. नॉन रजिस्टर्ड यूजर के लिए अॉनलाइन लिंकिंग वैकल्पिक रूप से यदि यह पॉलिसीधारक एक रजिस्टर्ड उपभोक्ता नहीं है तो वह बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकता है. पॉलिसीधारक को कई जानकारी देने होते हैं जैसे पॉलिसी नंबर,जन्मतिथि, पैन, इमेल आइडी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर. प्रमाणीकरण उपर बताये गये किसी भी प्रक्रिया से जब आधार लिंक कर दिया जाता है तब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है. ओटीपी एंटर करने पर आधार नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है.

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