तेजाब फेंकने के दोषी को चार साल कैद

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पीडीजे की अदालत ने सुनायी सजा, जुर्माना भी लगा देवघर : तेजाब फेंक कर जख्मी करने के मामले में दोषी पाये गये नरेश मंडल को कोर्ट ने चार वर्ष की सश्रम सजा सुनायी है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड […]

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पीडीजे की अदालत ने सुनायी सजा, जुर्माना भी लगा

देवघर : तेजाब फेंक कर जख्मी करने के मामले में दोषी पाये गये नरेश मंडल को कोर्ट ने चार वर्ष की सश्रम सजा सुनायी है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर अलग से एक माह की सजा काटनी होगी. न्यायालय ने आरोपित को भादवि की धार 452 में दोषी पाकर उक्त सजा सुनायी. आरोपित पालाजोरी थाना के ठेंगाडीह गांव का रहनेवाला है
. यह मुकदमा ठेंगाडीह गांव के दर्शन मंडल ने दर्ज कराया था, जिसमें जानलेवा मारपीट कर गंभीर रुप से जख्मी करने का आरोप लगाया था. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक रंजीत कुमार सिंह व बचाव पक्ष से अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाया गया.
क्या था मामला : पालाजोरी थाना के ठेंगाडीह गांव में जमीन की घेराबंदी करने की बात को लेकर 31 मई 2005 को यह घटना घटी थी. आरोपित ने जान मारने की नीयत से दर्शन मंडल पर तेजाब से हमला किया था जिससे वह गंभीररूप से जख्मी हो गया. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि सूचक दर्शन मंडल के चिल्लाने पर उनकी पत्नी कल्पना देवी व बच्ची सुमित्रा कुमारी दौड़ कर बचाने आयी तो उन दोनों पर भी तेजाब फेंका जिससे वे दोनों भी जख्मी हो गयी. इस मुकदमा में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 9 लोगों की गवाही हुई व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. यह मुकदमा दर्शन मंडल की ओर से पालाजोरी थाना में कांड संख्या 50/2005 दाखिल किया गया था जिसे ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेज दिया गया जहां पर सुनवाई के बाद चार साल की सजा दी गयी.
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