देवघर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा दीनदयाल यादव को राहत नहीं दी गयी. इनके जमानत आवेदन संख्या 141/14 पर अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से बहस हुई.
पश्चात जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दी गयी. इन्हें मोहनपुर थाना कांड संख्या 340/13 का आरोपित बनाया गया है. दर्ज एफआइआर के अनुसार बांका जिले के चांदन निवासी शंकर यादव की पुत्री टुसिया देवी की शादी पांच साल पहले हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद दहेज में गाय व भैंस की मांग दहेज के तौर पर की जा रही थी जिसे मायके वाले नहीं दे पाये तो हत्या का शव को कूप में डाल दिया था. मृतका टुसिया देवी के पिता ने दामाद दीनदयाल यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया. आरोपित मोहनपुर थाने के पंदनबेहरा गांव का रहने वाला है. आरोपित के विरुद्ध भादवि की धारा 304 बी, 201 तथा 34 लगायी गयी है.
दुष्कर्म का प्रयास के आरोपित को नहीं राहत : देवघर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवघर की अदालत में मो असलम जावेद की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. आरोपित मो जावेद शिक्षक हैं तथा मामले की सूचक पारा शिक्षिका है. इन्हें मधुपुर थाना कांड संख्या 52/14 का आरोपित बनाया गया है. पीड़िता ने कहा है कि 26 फरवरी को शिक्षक ने स्कूल में दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. इसी घटना को लेकर मामला दर्ज कराया है. इन पर भादवि की धारा 376/511 लगायी गयी है. मामला गैर जमानती होने के चलते अग्रिम जमानत नहीं दी गयी.
चेक बाउंस : देवघर. जसीडीह थाने के धर्मपुर मुहल्ला निवासी नंदन कुमार ने पीसीआर दर्ज कराया है. इसमें बोकारो को-ऑपरेटिव कॉलोनी के प्रियंका अग्रवाल को आरोपित किया है. जिसमें कहा गया कि परिवादी व आरोपित में मित्रता के चलते लेन देन कार्य होता था. आरोपित ने 25 हजार रुपये लौटाने की शर्त पर लिया था. परिवादी ने जब पैसों की मांग की तो उक्त राशि का चेक दिया जो बाउंस हो गया.