दहेज प्रताड़ना के दोषी पति, सास व ससुर को 18 माह की सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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सीजेएम केके प्रसाद की अदालत ने दिया फैसला देवघर : दहेज प्रताड़ना के दोषी पाये गये पति, सास व ससुर को कोर्ट ने 18 माह की सामान्य सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की […]
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सीजेएम केके प्रसाद की अदालत ने दिया फैसला
देवघर : दहेज प्रताड़ना के दोषी पाये गये पति, सास व ससुर को कोर्ट ने 18 माह की सामान्य सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की सजा काटनी होगी. सीजेएम केके प्रसाद की अदालत ने पीसीआर केस नंबर 782/2011 की सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया. जिन्हें सजा सुनायी गयी उनमें पति निरंजन मोहली, ससुर शिवन मोहली व सास पार्वती देवी शामिल हैं. यह मुकदमा कुंडा थाना के कोरियासा गांव निवासी पूजा देवी ने कोर्ट में दाखिल किया था.
घटना 27 नवंबर 11 को घटी थी. दर्ज मुकदमा के अनुसार परिवादिनी की शादी वर्ष 2009 में बांका जिले के चुटिया गांव थाना अमरपुर निवासी निरंजन मोहली से हुई थी. शादी के बाद पहले ठीक से रखा. एक साल के बाद दहेज में बाइक व 25 हजार रुपये नकद मांगा जिसे नहीं देने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया था. किसी तरह मायके आयी व कोर्ट में मुकदमा दाखिल कोर्ट में की. गवाही के बाद संज्ञान लिया गया व आरोपितों को कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस किया. अनंत: आरोपित कोर्ट में हाजिर हुए व केस का ट्रायल होने के बाद दहेज प्रताड़ना का दोषी पाया. इसके बाद उक्त सजा सुनायी गयी.
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