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हत्या की दोषी महिला को सश्रम उम्रकैद की सजा

फैसला. सेशन जज चार की अदालत में सुनवाई दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जमीन विवाद में राजेश यादव की हुई थी हत्या देवघर : कुंडा थाना क्षेत्र के कुसुमडीह निवासी सकली देवी (70 वर्ष) को हत्या के मामले में दोषी पाकर सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा […]

फैसला. सेशन जज चार की अदालत में सुनवाई

दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
जमीन विवाद में राजेश यादव की हुई थी हत्या
देवघर : कुंडा थाना क्षेत्र के कुसुमडीह निवासी सकली देवी (70 वर्ष) को हत्या के मामले में दोषी पाकर सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. कुंडा थाना क्षेत्र के कुसुमडीह निवासी सकली देवी विधवा है.
फैसले में यह भी है जिक्र: सकली पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह राशि मृतक की आश्रित पत्नी नमिता देवी को मिलेगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक साल की साधारण कारावास की सजा भी काटनी होगी. इतना ही नहीं मृतक की पत्नी व बच्चों को पुनर्वासन के लिए दो लाख रुपये सहायता राशि दिलाने का आदेश दिया.
जो सरकार की आेर से मृतक की पत्नी व बच्चों को दी जायेगी. आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के नाम भेजने का आदेश दिया. अभियोजन पक्ष से कुल नौ लोगाें ने अपनी गवाही घटना के समर्थन में दी. बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक एसपी सिन्हा, सूचक की ओर से अधिवक्ता फणीभूषण पांडेय व बचाव पक्ष से एडवोकेट राजीव कुमार सिंह ने पक्ष रखा. यह मामला मृतक राजेश यादव के भाई कांग्रेस यादव ने थाना में दर्ज कराया था.
क्या था मामला
कुंडा थाना क्षेत्र के दुधनिया गांव में जमीन को लेकर 25 मई 2015 को जानलेवा मारपीट की घटना घटी थी. इसमें राजेश यादव गंभीर रुप से जख्मी हो गया था जिनका इलाज के क्रम में मौत हो गयी थी. इस संदर्भ में मृतक के भाई कांग्रेस यादव ने कुंडा थाना में कांड संख्या 519/2015 दर्ज कराया था. इस मामले में सकली देवी समेत छह लोगों को आरोपित बनाया है. अन्य आरोपितों का अलग ट्रायल चल रहा है. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद इस केस काे ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया जहां पर सेशन ट्रायल नंबर 132/2016 के तौर पर दर्ज किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी पाया व सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी.

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