दोषी को एक साल की सश्रम सजा, सात हजार जुर्माना
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
मारपीट करने का है आरोप देवघर : सेशन जज एक अजीत कुमार की अदालत द्वारा मारपीट के मामले के एक दोषी टेकलाल मंडल को एक वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा न करने पर अलग से तीन माह की सामान्य कैद […]
विज्ञापन
मारपीट करने का है आरोप
देवघर : सेशन जज एक अजीत कुमार की अदालत द्वारा मारपीट के मामले के एक दोषी टेकलाल मंडल को एक वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा न करने पर अलग से तीन माह की सामान्य कैद काटनी होगी. दोषी मधुपुर थाना के मिसरना गांव का रहने वाला है जबकि सूचक रंभा देवी भी इसी गांव की रहने वाली है.
आरोप था कि जमीन को लेकर झंझट हुआ था जिसमें टांगी के वार से सूचक को जख्मी कर दिया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक रंजीत सिंह व बचाव पक्ष से अधिवक्ता हैदर अली ने पक्ष रखा. सूचक की आेर से घटना के समर्थन में कुल छह गवाही दी गयी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे.
दोषी को भादवि की धारा 324 में दोषी पाकर एक साल सश्रम, 448 में तीन माह की सश्रम व 504 में दोषी पाकर तीन माह की सश्रम सजा दी गयी. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी. यह घटना 7 मई 2015 को घटी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










