मारपीट को दो दोषियों को दो साल की सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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सीजेएम केके प्रसाद की अदालत से आया फैसला देवघर : जमीन विवाद में मारपीट के दोषी पाये गये मदन महतो व पवन महतो सीजेएम कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने दोषी पाते हुए दो साल साधारण कैद की सजा सुनायी है. जीआर केस नंबर 394/2010 की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया. साथ […]
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सीजेएम केके प्रसाद की अदालत से आया फैसला
देवघर : जमीन विवाद में मारपीट के दोषी पाये गये मदन महतो व पवन महतो सीजेएम कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने दोषी पाते हुए दो साल साधारण कैद की सजा सुनायी है. जीआर केस नंबर 394/2010 की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया. साथ ही दोनों को चार हजार एक सौ रुपये का अर्थदंड लगाया गया. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन माह अलग से जेल की सजा काटनी होगी. इस मामले के सूचक कैला महतो हैं.
सूचक व आरोपित कुंडा थाना के डुमरियापाथर गांव के रहनेवाले हैं. सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक शिवेंद्र सिंह व बचाव पक्ष से अली अतहर ने पक्ष रखा.
क्या था मामला : कुंडा थाना क्षेत्र के डुमरियापाथर गांव में सरकारी कुआं को अपने अहाते के अंदर करने के लिए घेरने का काम आरोपित कर रहे थे. सूचक कैला महतो ने विरोध किया तो उनके साथ आरोपितों ने जम कर मारपीट की व गंभीर रुप से जख्मी कर दिया. घटना 26 अप्रैल 2010 को घटी थी. इस संबंध में कुंडा थाना कांड संख्या 101/2010 दर्ज कराया था.
जिन धाराओं में मिली सजा : दोनों आरोपितों को भादवि की धारा 323 में दोषी पाकर छह माह, 325 में दो साल, 452 में एक साल, 341 में 15 दिन, 504 में छह माह की साधारण कैद की सजा दी गयी. अलग-अलग धाराआें में जुर्माना लगाया गया जिसकी कुल राशि चार हजार एक सौ रुपये है. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी.
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