हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
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देवघर: हत्या के दोषी पाये गये रमेश दास को सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही इन्हें दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की सामान्य कैद काटनी होगी. यह राशि मृतक विक्रम महरा की […]
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देवघर: हत्या के दोषी पाये गये रमेश दास को सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही इन्हें दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की सामान्य कैद काटनी होगी. यह राशि मृतक विक्रम महरा की मां तारा देवी को देने होंगे.
न्यायालय ने पीड़ित राहत कोष से पुनर्वासन के लिए एक लाख रुपये भी इन्हें देने का आदेश दिया. आदेश की प्रति डालसा को भेजने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता किन्नरेश त्रिपाठी ने पक्ष रखा. अभियोजन पक्ष से कुल आठ गवाही कोर्ट में दी गयी व दोष सिद्ध करने में सफल हुए.
सारठ के बोचवान गांव में हुई थी घटना
सारठ थाना क्षेत्र के बोचवान गांव में नौ फरवरी 2011 को यह घटना घटी थी. सूचक तारा देवी का छोटा बेटा विक्रम माता सरस्वती की मूर्ति विसर्जन के लिए घर से निकाला था. विसर्जन के बाद सभी लोग घर लौट गये, लेकिन उनका पुत्र नहीं लौटा तो खोजबीन करने पर उनके पुत्र का शव एक खंडहरनुमा घर में लटका पाया गया था. इस संबंध में सारठ थाना में कांड संख्या 16/2011 दर्ज कराया व भादवि की धारा 302 लगायी गयी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित किया. इसके बाद केस ट्रायल के लिए सेशन्स कोर्ट भेजा गया जहां पर दोनाें पक्षों की बहस सुनने के बाद उम्रकैद की सजा दी गयी.
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