कंज्यूमर कोर्ट का फैसला : बीडीओ व बीएओ पर 24 हजार का हर्जाना

Updated:
विज्ञापन

देवघर: उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने उपभोक्ता वाद संख्या 42/2011 की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाया है. उपभोक्ता अजीत प्रसाद देव की सेवा में त्रुटि पाकर दूसरे पक्ष के देवघर बीडीओ व बीएओ को 24 हजार रुपये हर्जाना के तौर पर भरने का आदेश दिया गया है. कुल देय राशि में हर्जाना की राशि […]

विज्ञापन
देवघर: उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने उपभोक्ता वाद संख्या 42/2011 की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाया है. उपभोक्ता अजीत प्रसाद देव की सेवा में त्रुटि पाकर दूसरे पक्ष के देवघर बीडीओ व बीएओ को 24 हजार रुपये हर्जाना के तौर पर भरने का आदेश दिया गया है. कुल देय राशि में हर्जाना की राशि 20 हजार व मुकदमा खर्च चार हजार रुपये शामिल हैं.

यह राशि नौ प्रतिशत सूद के साथ दो माह के भीतर देने होंगे. दो महीने के अंदर हर्जाना राशि का भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ता एक्सक्यूशन दाखिल करने को स्वतंत्र होगा. सुनवाई के दौरान वादी की ओर से अधिवक्ता विनय कुमार देव तथा विपक्षी की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा.

क्या था मामला : वादी अजीत प्रसाद देव ने देवघर ब्लॉक से कुल्थी का बीज दिनांक 14 सितंबर 2010 को 119 रुपये में खरीदा था. इस बीज को अपने खेतों में लगाया. फसल तैयार हुआ लेकिन अनाज नहीं आया. इसकी शिकायत वादी ने बीडीअो व बीएओ से की व घाटिया किस्म का बीज मुहैया कराने का आरोप लगाया. इसकी सुधि नहीं ली गयी. अंत में वादी ने 65 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व हर्जाना के तौर पर देने का दावा किया.
उपभोक्ता फोरम में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बीडीओ व बीएओ को 24 हजार रुपये हर्जाना के तौर पर मुहैया कराने का आदेश दिया.
जो थे बेंच में : 1. फोरम के अध्यक्ष- लालजी कुशवाहा
2. फोरम की सदस्य- कीर्तिलता चौधरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola