हत्या के दोषी पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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देवघर: सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने हत्या के मुकदमे की सुनवाई के बाद सारठ के करैहिया गांव निवासी जागेश्वर राणा को दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा न करने पर तीन माह की सामान्य कैद काटनी […]
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देवघर: सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने हत्या के मुकदमे की सुनवाई के बाद सारठ के करैहिया गांव निवासी जागेश्वर राणा को दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि अदा न करने पर तीन माह की सामान्य कैद काटनी होगी. जागेश्वर पर पत्नी अनार देवी को जलाकर मारने का आरोप है.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता चंद्रशेखर पांडेय ने पक्ष रखा. यह मामला मृतका के भाई अशोक राणा के बयान पर दर्ज हुआ था जिसमें अभियोजन पक्ष ने एक दर्जन गवाह दिया व दोष सिद्ध करने में सफल रहे.
क्या था मामला
सारठ थाना क्षेत्र के करहैया गांव में बीते 28 अगस्त 2013 को यह घटना हुई थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपित जागेश्वर राणा की शादी कपसा निवासी अनार देवी से हुई थी. अनार देवी चार बच्चों की मां थी. मृतका अनार देवी व आरोपित जागेश्वर राणा के बीच आपस में विवाद होता रहता था. झगड़े का कारण आरोपित का एक दूसरी महिला से अवैध संबंध होने का उल्लेख है. खुलासा किया है कि रिश्ते की बहू से ही अवैध संबंध होने के कारण आरोपित ने पत्नी की हत्या कर दी. केरोसिन डालकर जलाने के बाद ससुराल में खबर की. मृतका के भाई अशोक राणा आये व सारठ थाना में कांड संख्या 136/2013 दर्ज कराया. आरोपित के विरुद्ध भादवि की धारा 302 लगायी गयी. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद केस काे ट्रायल के लिए सेशन काेर्ट भेजा गया जहां पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त फैसला दिया.
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