इनमें से तीन का एक साथ ट्रायल हुआ व फैसला भी अलग सुनाया गया जबकि संतोष पोद्दार का ट्रायल अलग हुआ. चारों आरोपित एक ही केस से संबंधित हैं. इन सबाें पर हत्या करने व हत्या के प्रयास का दोष सिद्ध हुआ है. यह मुकदमा अनंती देवी के बयान पर दर्ज हुआ था जो सारठ थाना के केचुआबांध की रहने वाली है. धान काटने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था. जिसमें अखिलेश्वर पोद्दार की हत्या कर दी गयी थी. साथ ही कई लोग गंभीर रुप से जख्मी हुए थे, जिनका इलाज हुआ था.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात बार गवाही दी गयी थी. अभियाेजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से वरीय एडवाेकेट अमर सिंह ने पक्ष रखा. आरोपितों को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर उम्र कैद, धारा 307 में तीन वर्ष व धारा 148 में दोषी पाकर एक साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी.

