फैसला: हत्या मामले में कोर्ट ने सुनायी सजा, 10-10 हजार जुर्माना चार दोषियों को उम्रकैद

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देवघर: सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने चार हत्यारोपितों को दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में राजू पोद्दार, भरत पोद्दार, गंगा पोद्दार व संतोष पोद्दार हैं जो सारठ थाना के ढोंढोडुमर गांव के रहने वाले हैं. कोर्ट ने चारों आरोपितों पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी […]

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देवघर: सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने चार हत्यारोपितों को दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में राजू पोद्दार, भरत पोद्दार, गंगा पोद्दार व संतोष पोद्दार हैं जो सारठ थाना के ढोंढोडुमर गांव के रहने वाले हैं. कोर्ट ने चारों आरोपितों पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि मृतक की पत्नी व बच्चों को दी जायेगी.

इनमें से तीन का एक साथ ट्रायल हुआ व फैसला भी अलग सुनाया गया जबकि संतोष पोद्दार का ट्रायल अलग हुआ. चारों आरोपित एक ही केस से संबंधित हैं. इन सबाें पर हत्या करने व हत्या के प्रयास का दोष सिद्ध हुआ है. यह मुकदमा अनंती देवी के बयान पर दर्ज हुआ था जो सारठ थाना के केचुआबांध की रहने वाली है. धान काटने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था. जिसमें अखिलेश्वर पोद्दार की हत्या कर दी गयी थी. साथ ही कई लोग गंभीर रुप से जख्मी हुए थे, जिनका इलाज हुआ था.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात बार गवाही दी गयी थी. अभियाेजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से वरीय एडवाेकेट अमर सिंह ने पक्ष रखा. आरोपितों को भादवि की धारा 302 में दोषी पाकर उम्र कैद, धारा 307 में तीन वर्ष व धारा 148 में दोषी पाकर एक साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी.

सारठ में हुई थी घटना
सारठ थाना के केचुआबांक गांव में जमीन को लेकर विवाद हुआ था. सूचक की जमीन पर लगी धान की फसल को हरवे हथियार से लैस होकर आरोपित काट रहे थे. मना करने पर लाठी, फरसा व अन्य घातक हथियार से हमला कर दिया. घटना के दौरान अखिलेश्वर पोद्दार को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. अनंती देवी के बयान पर सारठ थाना कांड संख्या 179/2013 दर्ज किया गया था जिसमें उपरोक्त चारों लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया था.
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