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मारपीट मामले में 18 लोगों को मिली 10 साल की सजा

चतरा : एडीजे वन की अदालत ने शुक्रवार को मारपीट मामले में 18 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनायी है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. सजा पाने वाले सभी लोग हंटरगंज व बिहार के गया के रहने वाले हैं. सजा पानेवालों में उमेश यादव, गोविंद यादव, मुरारी यादव, प्रेमचंद यादव, […]

चतरा : एडीजे वन की अदालत ने शुक्रवार को मारपीट मामले में 18 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनायी है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. सजा पाने वाले सभी लोग हंटरगंज व बिहार के गया के रहने वाले हैं. सजा पानेवालों में उमेश यादव, गोविंद यादव, मुरारी यादव, प्रेमचंद यादव, अरविंद यादव, इंद्रदेव यादव, रामोतार यादव सभी हंटरगंज थाना के कांशीकेवाल के रहने वाले हैं.
इसके अलावा कोतवाली थाना क्षेत्र के टुनकी देवी, लाला साव, धर्मेंद्र साव, विनय साव, विनोद साव, लल्लू साव, कांशी साव, जानकी देवी, हीरा साव व मंजु देवी शामिल है. उक्त लोगों के खिलाफ हंटरगंज में 2003 में दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग मामला दर्ज करायी गयी थी.
विवादित भूमि पर एक पक्ष द्वारा ट्रैक्टर से खेत की जुतायी की जा रही थी. दूसरे पक्ष के लोगों ने जब मना करने पहुंचे, तो दोनों पक्षों के विरुद्ध जम कर मारपीट हुई. इसमें एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे. 13 वर्षों के बाद एडीजे वन की अदालत ने फैसले की सुनवाई करते हुए सजा सुनायी है.

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