पत्नी को जला कर मार डालने वाले को उम्रकैद

Updated:
विज्ञापन

पत्नी को जला कर मार डालने वाले को उम्रकैद

विज्ञापन

तेनुघाट. पत्नी को जला कर मार डालने वाले पति बाउरी को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम अनिल कुमार ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. पति बाउरी टांड़ मोहनपुर तिवारी टोला में भाड़ा के मकान में रहता था. यह मकान जरीडीह थाना अंतर्गत बांधडीह निवासी धीरन मंडल का है. उनके बयान के आधार पर जरीडीह थाना में मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने बताया था कि एक जनवरी 2015 की शाम लगभग सात बजे सूचना मिली कि पति बाउरी ने आग लगा कर अपनी पत्नी निक्की देवी की हत्या कर दी है. महिला के साथ मारपीट भी की गयी थी और धारदार हथियार से वार किया गया था. न्यायालय में उपलब्ध गवाह के बयान व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद पति बाउरी को दोषी पाये जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. इसके बाद उसे तेनुघाट जेल भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola