Bokaro News : गैर इरादतन हत्या में दोषी पाये जाने पर चार अभियुक्तों को सात साल की कैद

Edited by MANOJ KUMAR
Updated:
विज्ञापन

Bokaro News : पिटाई से 21 फरवरी 2014 को घनश्याम कुमार की हो गयी थी मौत

विज्ञापन

Bokaro News : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम फहीम किरमानी ने बोकारो थर्मल निवासी अजय कुमार वर्मा, राकेश कुमार वर्मा, विजय कुमार वर्मा एवं दीपक कुमार वर्मा को गैर इरादतन हत्या के मामले में सिद्ध दोषी पाये जाने के बाद सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. बताते चलें कि बोकारो थर्मल निवासी सूचक मनोज कुमार ने पुलिस के पास बयान दर्ज कराया था कि उसका छोटा भाई घनश्याम कुमार लक्ष्मी ज्वेलर्स में काम करता था. मालिक अजय कुमार के कहने पर 20 फरवरी 2014 को वह और अर्पण कुमार जेवर लाने कोलकाता गया था. जेवर खरीद कर वापस आ रहा था की दुर्गापुर पहुंचने के पर अज्ञात चोर ने बैग चोरी कर ली. इस बात की सूचना मालिक को मोबाइल से दी. इसके बाद ट्रेन से कूदकर चोर का पीछा भी किया. फिर दूसरी ट्रेन से 21 फरवरी को घर वापस लौटा. फिर 10 बजे दिन में दुकान पहुंचा और 11 बजे वापस आ गया. फिर शाम 4.30 बजे अर्पण कुमार घर आकर उसे दुकान ले गया. दुकान से रात में लगभग 8 बजे के बाद वापस आया और रोने लगा और इसी दौरान पानी पिया और उल्टी करने लगा. टेम्पो से अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई. इस बारे में जब अर्पण कुमार से पूछा गया तो वह बताया कि चोरी होने के कारण दुकान मालिक अजय, राकेश, विजय एवं दीपू ने उसे एवं घनश्याम को मारा और फिर जाने को कहा. जब चारों इन दोनों से पूछताछ कर रहे थे, तब दुकान का शटर बंद था. सूचक मनोज कुमार ने बताया कि उसके भाई की मारपीट के कारण तबीयत बिगड़ी और अस्पताल जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई. न्यायालय में उपस्थित गवाह और उभय पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद फहीम किरमानी ने चारों अभियुक्त को गैर इरादतन हत्या के मामले में सिद्ध दोषी पाने के बाद सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. सजा सुनाये जाने के बाद चारों अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार एवं नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
MANOJ KUMAR

लेखक के बारे में

By MANOJ KUMAR

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola