Bokaro News : अब संयंत्र में वाहन चलाते, सड़क पार करते व सीढ़ियां चढ़ते वक्त मोबाइल के प्रयोग पर प्रतिबंध
Published by : ANAND KUMAR UPADHYAY Updated At : 02 May 2025 10:46 PM
Bokaro News : बीएसएल प्रबंधन ने एक मई से जीरो टॉलरेंस सेफ्टी रूल किया लागू, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी किया, तो पेमेंट से कट जायेगी चालान की राशि व असुरक्षित कार्यों पर मोबाइल उपयोग करने पर होगी सख्त कार्रवाई.
बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट ने कर्मचारियों, ठेका कर्मियों व संयंत्र में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक मई से जीरो टॉलरेंस सेफ्टी रूल लागू कर दिया है. यह कदम संयंत्र में सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाये रखने व असुरक्षित कार्यों पर सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से उठाया गया है. घोषित नियमों के अनुसार संयंत्र परिसर में वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय के साथ-साथ शॉप फ्लोर पर मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. बीएसएल प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों व स्टेकहोल्डर्स से अपील की है कि आपकी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता के संदेश को आत्मसात करे. नियमों का पालन करें. संयंत्र को एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाने में सक्रिय योगदान दें.
यातायात नियमों का करना होगा पालन
लागू रूल के अनुसार चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा. जबकि दोपहिया वाहन चालकों व पिलियन राइडर के लिए हेलमेट पहनना व उसकी चिन स्ट्रैप बांधना अनिवार्य होगा. दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी प्रतिबंधित रहेगी. इसके अलावा खतरनाक, लापरवाह व नशे की हालत में वाहन चलाना गंभीर मामला होगा. संयंत्र के भीतर निर्धारित गति सीमा (हल्के वाहन: 30 किमी/घंटा, भारी वाहन: 16 किमी/घंटा) का उल्लंघन भी नियमों के दायरे में शामिल रहेगा. यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा.इस्पातकर्मियों को 250 से एक हजार तक भरना होगा जुर्माना
बीएसएल कर्मचारियों के मामले में नियम उल्लंघन होने पर पहली बार उनका नाम बीएसएल इंट्रानेट व विभागीय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा. दूसरी बार विभाग प्रमुख द्वारा काउंसलिंग की जायेगी. उल्लंघनकर्ता से नियम का पालन करने के लिए अंडरटेकिंग ली जाएगी. तीसरी बार नियम उल्लंघन होने पर उन्हें एडवाइजरी लेटर जारी कर परिवार को सूचना भेजी जायेगी. चौथी बार नॉन-एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों पर 250 रुपये व एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. पांचवीं बार नॉन-एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों पर 500 रुपये व एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. छठी बार अन्य उपयुक्त या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.ठेका कर्मियों का पास हो सकता है तीन माह के लिए रद्द
अन्य संस्थानों या ठेका कर्मियों के लिए पहली बार नियम उल्लंघन पर नाम इंट्रानेट व एचआर-सीएलसी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा. दूसरी बार काउंसलिंग व नियम उल्लंघन ना करने का शपथ पत्र लिया जायेगा. तीसरी बार एडवाइजरी लेटर जारी होगा. चौथी बार ठेका कर्मचारियों पर 250 रुपये व अन्य पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा. पांचवीं बार ठेका कर्मियों पर 500 रुपये और अन्य पर 2000 रुपये जुर्माना लगेगा. छठी बार वाहन पास को तीन माह के लिए रद्द करने की अनुशंसा की जायेगी. सुरक्षा अभियंत्रण विभाग हर माह उल्लंघनकर्ताओं की सूची तैयार कर वित्त व लेखा विभाग को भेजेगा, ताकि जुर्माना संबंधित कर्मचारी के वेतन व ठेका बिल से काटा जा सके.
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