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Bokaro News : बीएसएल : ठेका श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू

Updated at : 22 Nov 2025 10:19 PM (IST)
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Bokaro News : बीएसएल : ठेका श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू

Bokaro News : वर्तमान पॉलिसी की अवधि 18 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 2026 तक, दुर्घटना से मृत्यु पर अधिकतम 10 लाख रुपये का लाभ नॉमिनी को.

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बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) में विभिन्न ठेकेदारों के अधीन कार्यरत ठेका श्रमिकों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी है. यह वार्षिक बीमा पॉलिसी, बोकारो वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा ली गयी है, जो बीएसएल में ठेकेदारों का एक पंजीकृत ट्रस्ट है. वर्तमान पॉलिसी की अवधि 18 नवंबर 2025 से 17 नवंबर 2026 तक है.

एक वर्ष की बीमा अवधि का प्रीमियम 767 रुपये

प्रत्येक ठेका श्रमिक जिनका आइपी नंबर से बना बीएसएल में सक्रिय गेट पास है, उनका इस पॉलिसी के अंतर्गत कवरेज लेना अनिवार्य है. पॉलिसी की अवधि में ठेका श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 10 लाख रुपये का लाभ नॉमिनी को मिलगा. बोकारो वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा ली गयी पालिसी के अनुसार एक वर्ष की बीमा अवधि का प्रीमियम 767रुपये है. प्रीमियम 767 रुपये की राशि 50 प्रतिशत ठेकेदार व 50 प्रतिशत ठेका श्रमिक द्वारा देय होगी. ट्रस्ट द्वारा निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क 150 रुपये ठेका श्रमिक द्वारा देय होगी, जिसकी वैधता एक वर्ष वर्ष की होगी. कार्यरत ठेका श्रमिकों के मासिक वेतन से ठेकेदार द्वारा 533.50 रुपये की राशि (प्रीमियम अंश रुपये 383.50 व ट्रस्ट का सदस्यता शुल्क रु150) काट लिया जायेगा.

क्लीयरेंस देने के समय की जायेगी जांच

कटौती को वेज रजिस्टर (फॉर्म बी) में डिडक्शन अंतर्गत इंश्योरेंस कॉलम में दर्शाएंगे, जिसकी जांच सीएलसी द्वारा क्लीयरेंस देने के समय में की जायेगी. यह कटौती एक ठेका श्रमिक के लिए वर्ष में एक ही बार करना है. शुरुआत में सक्रिय गेट पास (12 नवंबर 2025 तक) वाले ठेका श्रमिकों का इन्शुरन्स प्रीमियम व ट्रस्ट का वार्षिक सदस्यता शुल्क दोनों ही बीएसएल द्वारा ट्रस्ट को अग्रिम भुगतान किया गया है, जिसका वसूली बीएसएल द्वारा ठेकेदार के आने वाले बिल से किया जायेगा.

जानकारी के लिए ट्रस्ट से कर सकते हैं संपर्क

नया ठेका श्रमिकों का गेट पास बनाने के पूर्व बीमा योजना के अंतर्गत संबंधित ठेकेदार द्वारा समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का कवरेज लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए ठेका श्रमिक संबंधित ठेकेदार के माध्यम से प्रीमियम अंश राशि व ट्रस्ट का सदस्यता शुल्क का हिस्सा बोकारो वेलफेयर ट्रस्ट में जमा करेंगे. विस्तृत जानकारी के लिए सेक्टर 12-A-1374 से संपर्क किया जा सकता है. पॉलिसी से संबंधित सूचना व सहायता के लिये बोकारो वेलफेयर ट्रस्ट से संपर्क कर सकते है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ANAND KUMAR UPADHYAY

लेखक के बारे में

By ANAND KUMAR UPADHYAY

ANAND KUMAR UPADHYAY is a contributor at Prabhat Khabar.

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