बोकारो, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने और सभी पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कर्मचारी नामांकन योजना शुरू की है. जिला कार्यालय बोकारो की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह योजना एक नवंबर से 30 अप्रैल 2026 तक संचालित रहेगी. योजना के माध्यम से ऐसे कर्मचारियों को इपीएफ से जोड़ा जायेगा, जो एक जुलाई 2017 से 31 अक्तूबर 2025 के बीच इपीएफ कवरेज से बाहर रह गये थे. इस योजना के तहत नियोक्ताओं को एक बार का विशेष अवसर दिया गया है, जिसमें वे उन पात्र कर्मचारियों को इपीएफओ पोर्टल पर घोषित कर सकते हैं, जिन्हें पूर्व में किसी कारणवश इपीएफ में नहीं जोड़ा गया था. विशेष बात यह है कि घोषित कर्मचारियों के मामले में यदि उनके वेतन से कर्मचारी अंश नहीं काटा गया था, तो उसे पूरी तरह माफ किया जायेगा. हालांकि नियोक्ताओं को अपनी हिस्सेदारी का अंश, ब्याज (धारा 7क्यू), प्रशासनिक शुल्क और एक सौ रुपये का नाममात्र दंड जमा कराना होगा. इस योजना का लाभ उन संस्थानों को भी मिलेगा, जो धारा 7 ए, पैरा 26 बी या इपीएस-1995 के पैरा आठ के तहत जांच का सामना कर रहे हैं. ऐसे मामलों में भी पंजीकरण संभव होगा और इपीएफओ की ओर से कोई स्वत: कार्रवाई नहीं की जायेगी. यह कदम उद्योगों में पारदर्शिता बढ़ाने और छूटे हुए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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