7.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

डीवीसी : सेवानिवृत्ति के चार माह बाद आवास पर लगेगी 40 गुना लाइसेंस फी

डीवीसी कोलकाता के ईडी एचआर एसएन दत्ता ने पत्रांक 126 के तहत सेवानिवृत्त कर्मियों के आवास लाइसेंस फी नीति में संशोधन करते हुए आदेश जारी किया है. डीवीसी सेवानिवृति करनेवाले वैसे कर्मचारियों से जो डीवीसी का आवास चार माह बाद भी अपने कब्जे में रखतें हैं, उनसे आवास के सामान्य लाइसेंस शुल्क का 40 गुना फी वसूल करेगा.

डीवीसी के सेवानिवृत्त कर्मियों ने आवास लाइसेंस फी नीति में संसोधन की मांग को लेकर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बेरमो विधायक कुमार जयमंगल, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, हजारीबाग सासंद मनीश जायसवाल आदि के पास फरियाद की थी. इसके बावजूद मामला सलटने की बजाय उलझता ही जा रहा है. इससे डीवीसी के वैसे पेंशनर जिन्होंने डीवीसी का आवास सेवानिवृत्त के बाद भी रखा है काफी परेशान हैं.

डीवीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ सार्वजनिक परिसर की बेदखली अधिनियम 1971 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. सामान्य अवधारण अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद आवंटन आदेश रद्द कर दिया जाएगा. डीवीसी की सेवाओं से निवृत्त होने वाला कोई भी कर्मचारी सामान्य लाइसेंस शुल्क पर महज चार महीने तक ही अपना क्वार्टर बनाए रख सकता है.

जिन कर्मचारियों की सेवाएं त्यागपत्र, बर्खास्तगी या निष्कासन के आधार पर समाप्त की जाती हैं, वे निगम सेवाओं से मुक्त होने की तिथि से एक माह तक ही अपना क्वार्टर, सामान्य लाइसेंस शुल्क पर रख सकते हैं. डीवीसी उन सभी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ते और अवकाश नकदीकरण को रोक लेगा. रोकी गयी राशि तिमाही की छुट्टी के बाद और संबंधित परियोजना के भू–संपदा विभाग से उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में एनओसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद जारी की जाएगी.

बढ़ायी गयी फी के विरुद्ध पेंशनरों ने हाइकोर्ट में दायर की है रिट

बता दें कि डीवीसी के पेंशनरों ने डीवीसी द्वारा बढ़ायी गयी लाइसेंस फी नीति पर रोक लगाने को लेकर रांची हाईकोर्ट में भी रिट दायर कर रखी है. हाईकोर्ट का फैसला आने के पूर्व ही डीवीसी मुख्यालय ने आवासों पर 40 गुना लाइसेंस फी एक अप्रैल 2025 से लागू करने की सूचना जारी कर दी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel