बच्ची से छेड़खानी करने में युवक को पांच वर्ष कैद

Updated at : 20 Feb 2020 2:37 AM (IST)
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बच्ची से छेड़खानी करने में युवक को पांच वर्ष कैद

बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 10 वर्षीया बच्ची से छेड़खानी मामले में बुधवार को एक युवक को पांच वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. मुजरिम कसमार निवासी निर्मल महाराज (29 वर्ष) है. मामले की सुनवाई […]

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बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 10 वर्षीया बच्ची से छेड़खानी मामले में बुधवार को एक युवक को पांच वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. मुजरिम कसमार निवासी निर्मल महाराज (29 वर्ष) है.

मामले की सुनवाई पोक्सो कांड संख्या 59/18 व बीएस सिटीथाना कांड संख्या 156/18 केतहत हो रही थी. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजयकुमार झा ने अदालत में पक्ष रखा. प्राथमिकी बालिका के पिता ने बीएस सिटी थाना में दर्ज करायी थी.घटना 21 जून 2018 की रात दस बजे बालिका के नाना के घर केबाहर हुई थी.

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