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किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म में 11 वर्ष की सजा

Updated at : 11 Dec 2019 3:25 AM (IST)
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किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म में 11 वर्ष की सजा

बोकारो :15 वर्षीय किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में जरीडीह थाना क्षेत्र के तांतरी, कुम्हारडीह निवासी मुकेश महतो (25 वर्ष) को 11 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मिली है. मंगलवार कोपोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने यह सजा सुनायी. साथ ही 30 हजार […]

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बोकारो :15 वर्षीय किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में जरीडीह थाना क्षेत्र के तांतरी, कुम्हारडीह निवासी मुकेश महतो (25 वर्ष) को 11 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मिली है. मंगलवार कोपोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने यह सजा सुनायी. साथ ही 30 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास होगी. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पोक्सो कांड संख्या 29/16 व जरीडीह थाना कांड संख्या 10/16 के तहत हो रही थी.

प्राथमिकी किशाेरी के पिता ने दर्ज करायी थी. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पक्ष रखा. 21 जनवरी 2016 की रात 11 बजे किशोरी अपने आवास के बाहर लघुशंका के लिए निकली थी. आवास के बाहर पहले से खड़े मुकेश ने उसे पकड़ लिया.
उसके भाई की हत्या कर देने की धमकी देकर उसे बोकारो रेलवे स्टेशन ले गया. यहां से ट्रेन पकड़ कर लुधियाना लेकर चला गया. लुधियाना में किराया पर आवास लेकर एक माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में जानकारी मिलने पर पुलिस ने लुधियाना में छापामारी कर किशोरी को बरामद किया था.
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