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पेड़ की फुनगी पर भाजपा के झंडे ने मचायी खलबली

जैनामोड़ : जरीडीह प्रखंड की गायछंदा पंचायत के बारहमसिया मोड़ पर एक लगभग तीस फुट के पेड़ की फुनगी पर लगा भारतीय जनता पार्टी के झंडे ने क्षेत्र में खलबली मचा दी. विरोधी पार्टियों को तो झटका महसूस हुआ ही, चुनाव आचार संहिता को लेकर भी सवाल उठने लगे. एक नागरिक ने प्रशासन से शिकायत […]

जैनामोड़ : जरीडीह प्रखंड की गायछंदा पंचायत के बारहमसिया मोड़ पर एक लगभग तीस फुट के पेड़ की फुनगी पर लगा भारतीय जनता पार्टी के झंडे ने क्षेत्र में खलबली मचा दी. विरोधी पार्टियों को तो झटका महसूस हुआ ही, चुनाव आचार संहिता को लेकर भी सवाल उठने लगे. एक नागरिक ने प्रशासन से शिकायत की. लेकिन बीडीओ का कहना है कि जब वह मौके पर पहुंचे तो पेड़ पर झंडा नहीं था. इसलिए आचार संहिता उल्लंघन का मामला नहीं बनता.

क्या है मामला
जंगली पेड़ डोका की फुनगी पर शनिवार को लोगों ने भाजपा का झंडा लगा देखा. इस झंडे की चर्चा गायछंदा व गांगजोरी पंचायत के ग्रामीणों के बीच होने लगी. पेड़ गायछंदा गांव व बारहमसिया गांव जाने वाली सड़क के मोड़ पर है.
दूर से ही लोगों को झंडा दिख रहा था. लेकिन, प्रशासन की नजर इस पर नहीं थी. रोजाना इस पेड़ के नीचे दर्जनों लोग बैठते हैं. पेड़ रैयती जमीन पर होने के कारण ग्रामीणों में ऊहोपोह की स्थिति थी कि मामला आचार संहिता का है या नहीं? मामले की जानकारी जरीडीह बीडीओ शशिभूषण वर्मा को मिलते ही मुखिया से संपर्क कर उक्त स्थल को चिह्नित किया गया.
बदलता रहा बीडीओ का बयान
जब बीडीओ श्री वर्मा से इस संबंध में बात की गयी तो, बीडीओ का बयान बदलता रहा. पहले बीडीओ ने कहा कि सूचना मिलते ही झंडा उतरवा दिया गया. लेकिन, बाद में बीडीओ ने कहा : मेरे पहुंचने के पहले ही झंडा उतरवा दिया गया था. जब उनसे आचार संहिता उल्लंघन नियम के तहत मामला दर्ज करने के बारे में पूछा गया तो उन्होने कहा : मेरे जाने के पहले ही झंडा उतार दिया गया, इस कारण मामला दर्ज नहीं हो सका है.
इधर, बेरमो एसडीओ प्रेम रंजन से इस मसले पर पूछे जाने पर पता चला कि मामले की जानकारी केएम दत्ता की शिकायत के बाद मिली.
एसडीओ ने कहा : जरीडीह बीडीओ से इस पर बात करने पर बताया कि शिकायत मिलने के 32 मिनट के अदंर उक्त स्थल पर पहुंच गया था. निरीक्षण में कोई झंडा वहां नहीं पाया गया. जमीन भी रैयती है. सड़क के एक किनारे व गांव के अंतिम छोर पर है. एसडीओ ने कहा : बीडीओ के प्रतिवेदन के आधार पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता.

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