बोकारो : झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने के मामले में गोमिया थाना क्षेत्र के जमकडीह निवासी सूरज साव (28 वर्ष) को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार ने बुधवार को दोषी करार दिया है. सजा 24 मई को सुनायी जायेगी.
न्यायालय में इस मामले की सुनवाई एससी-एसटी कांड संख्या 02/12 व एससी-एसटी सेक्टर चार थाना कांड संख्या 03/11 के तहत चल रहा है. अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने पीड़िता का पक्ष रखा. प्राथमिकी दर्ज कराते हुए युवती ने अपने बयान में कहा था कि प्यार का झांसा देकर सूरज ने उसे अपने जाल में फंसाया. कई बार उससे शारीरिक संबंध बनाया.
10 मई 2010 को बोकारो थर्मल स्थित शिव मंदिर में उससे शादी भी की. इसके बाद कुछ माह तक वह पत्नी की तरह सूरज के साथ रही. 27 फरवरी 2011 को जानकारी मिली कि सूरज किसी दूसरी युवती से शादी कर रहा है. उसने विरोध किया तो सूरज ने 1.20 लाख रुपया लेकर दूसरे किसी से शादी करने की बात कही. बाद में मामले को लेकर गांव में पंचायती भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी. सूरज के परिजनों ने भी उसे घर में रखने से इनकार कर दिया.